Tuesday, 24 May 2022

कुतुब मीनार - '800 साल पहले घटित किसी घटना के आधार पर आप कैसे, अपने कानूनी अधिकार का दावा कर सकते हैं ?' - साकेत कोर्ट / विजय शंकर सिंह

दिल्ली में साकेत जिला न्यायालय ने उस मुकदमे को खारिज करने वाले सिविल जज के आदेश के खिलाफ दायर अपीलों पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुतुब मीनार परिसर के भीतर स्थित कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद को एक मंदिर परिसर के स्थान पर बनाया गया था और इसकी बहाली की मांग की गई थी।  

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश निखिल चोपड़ा ने मामले को 9 जून को सुनवाई के लिए रखा है। न्यायाधीश ने आदेश में दर्ज किया, 
"बहस अब समाप्त हो गयी है। दोनो पक्षों को एक सप्ताह के भीतर संक्षिप्त सारांश दाखिल करने की अनुमति होगी, जिसकी अग्रिम प्रति विरोधी पक्ष को देनी होगी। आदेशों के लिए 9 जून तय की गई है।"
मूल मुकदमे में, वादी ने आरोप लगाया कि लगभग 27 हिंदू और जैन मंदिरों को उजाड़ दिया गया और उन मंदिरों के स्थान पर उक्त मस्जिद के निर्माण को क्षतिग्रस्त कर दिया गया।

दीवानी न्यायाधीश ने यह देखते हुए वाद को खारिज कर दिया था कि, वाद को पूजा स्थल अधिनियम 1991 के प्रावधानों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था और कार्रवाई के कारण का खुलासा न करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 (ए) के तहत याचिका को खारिज कर दिया था। सिविल जज ने यह भी कहा था कि 
"अतीत की गलतियाँ वर्तमान शांति को भंग करने का आधार नहीं हो सकती हैं और अगर इसकी अनुमति दी जाती है, तो संविधान के ताने-बाने, धर्मनिरपेक्ष चरित्र को नुकसान होगा।"

क्या पूजा का अधिकार मौलिक या कानूनी अधिकार है?

अपील में, देवताओं की बहाली और पूजा फिर से शुरू करने की अनुमति की मांग करते हुए, अपीलकर्ताओं में से एक, हरि शंकर जैन ने प्रस्तुत किया,

 "यह स्वीकृत स्थिति पिछले 800 वर्षों से है, इसका उपयोग मुसलमानों द्वारा नहीं किया गया था। जब एक मंदिर है जो मस्जिद से बहुत पहले अस्तित्व में था, तो इसे बहाल क्यों नहीं किया जा सकता?"

उन्होंने प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (AMASR अधिनियम) की धारा 16 का उल्लेख किया जो पूजा स्थल को दुरुपयोग, प्रदूषण या अपवित्रता से सुरक्षा प्रदान करता है।  हरिशंकर जैन जैन ने अयोध्या मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि एक बार के देवता, हमेशा देवता होते हैं, और एक मंदिर, केवल ध्वस्त होने पर, अपना चरित्र, पवित्रता या गरिमा नहीं खो पाएगा।

 "मैं एक उपासक हूं। अभी भी चित्र मौजूद हैं, अभी भी दिखाई दे रहे हैं ... यदि देवता जीवित रहते हैं, तो पूजा का अधिकार बच जाता है।"

हालाँकि, कोर्ट ने पूछा कि वह कौन सा कानूनी अधिकार है जो अपीलकर्ताओं को अधिकार देता है।  इसमें कहा गया है कि मूर्ति के अस्तित्व पर कोई विवाद नहीं है।  हालांकि सवाल पूजा के अधिकार को लेकर है।

"सवाल यह है कि क्या पूजा का अधिकार एक स्थापित अधिकार है, क्या यह संवैधानिक या कोई अन्य अधिकार है? एकमात्र सवाल यह है कि क्या अपीलकर्ता को किसी भी कानूनी अधिकार से वंचित किया गया है? और क्या सभी उपाय यदि कोई सम्मान के साथ उपलब्ध हैं  इस अधिकार के लिए?"

"यदि यह मान भी लिया जाए कि इसे गिरा दिया गया था, तो यह मानकर कि इसे मुसलमानों ने मस्जिद के रूप में इस्तेमाल नहीं किया था, ढांचा खड़ा कर दिया गया था, सवाल जो अधिक महत्वपूर्ण है, क्या अब आप इसे किस आधार पर बहाल करने का दावा कर सकते हैं?"

"अब आप चाहते हैं कि इस स्मारक को जीर्णोद्धार कहते हुए मंदिर में तब्दील कर दिया जाए, मेरा सवाल यह है कि आप यह कैसे दावा करेंगे कि वादी को यह मानने का कानूनी अधिकार है कि यह लगभग 800 साल पहले मौजूद था?  एक हल्के नोट पर, देवता पिछले 800 वर्षों से बिना पूजा के जीवित हैं।  उसे ऐसे ही रहने दो।"

जैन ने तर्क दिया कि 
"आक्षेपित आदेश संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हिंदू समुदाय के संवैधानिक और मौलिक अधिकार से इनकार करता है।"
कोर्ट ने तब पूछा कि,
"क्या कानून में कोई मिसाल है जो "पूजा के अधिकार" को मौलिक अधिकार के रूप में पहचानती है?"

 जैन ने जवाब दिया,
 "अयोध्या फैसले में, यह माना जाता है कि एक देवता जीवित रहता है, यह कभी नहीं समाप्त होता है। यदि ऐसा है, तो पूजा करने का मेरा अधिकार बनता है।"

 उन्होंने कोर्ट से इस बात पर विचार करने को कहा कि क्या मंदिर गिराने के बाद मस्जिद बन सकती है और क्या इसे मस्जिद माना जाएगा ?
क्या AMASR अधिनियम की धारा 16 मंदिरों के जीर्णोद्धार पर रोक लगाती है?

कोर्ट ने सुझाव दिया कि, 
"सिविल जज के आक्षेपित आदेश ने इस बिंदु पर निष्कर्ष निकाला है कि वादी को राहत देना क़ानून (एएमएएसआर अधिनियम) का उल्लंघन हो सकता है या उक्त अधिनियम की त्रुटिपूर्ण व्याख्या  हो सकती है।"
इसमें कहा गया है कि 
"एएमएएसआर अधिनियम की धारा 16 पूजा स्थल अधिनियम की धारा 3 के समान सिद्धांत पर प्रतीत होती है, जो पूजा स्थलों के रूपांतरण पर रोक लगाती है।"

एएमएएसआर अधिनियम की धारा 16(1) में कहा गया है कि 
" इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित एक संरक्षित स्मारक जो कि पूजा स्थल या तीर्थ है, का उपयोग उसके चरित्र से असंगत किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।"
धारा 16(2) में प्रावधान है कि 
" जहां केंद्र सरकार ने एक संरक्षित स्मारक का अधिग्रहण किया है जिसका उपयोग किसी भी समुदाय द्वारा धार्मिक पूजा या अनुष्ठान के लिए किया जाता है, कलेक्टर ऐसे स्मारक या उसके हिस्से को प्रदूषण या अपवित्रता से बचाने के लिए उचित प्रावधान करेगा।"
हालांकि, एडवोकेट जैन ने तर्क दिया कि धारा 16 पूरी तरह से पूजा स्थल अधिनियम की धारा 3 में कही गई बातों से हटकर है।

"स्मारक अधिनियम द्वारा शासित प्रत्येक स्मारक को पूजा स्थल अधिनियम के आवेदन से छूट दी गई है। कोई भी इस पर विवाद नहीं कर सकता है। मेरा परीक्षण बहिष्करण पर है। जब अधिनियम पूजा स्थल अधिनियम के आवेदन को छूट देता है, तो इस आधार पर मुकदमा कैसे खारिज कर दिया जाता है?"

एएसआई ने क्या कहा ~

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपने जवाबी हलफनामे में स्वीकार किया है कि कुतुब मीनार परिसर के भीतर भगवान गणेश की छवियों सहित कई मूर्तियां मौजूद हैं। हालांकि, यह प्रस्तुत किया गया कि 
"एएमएएसआर अधिनियम 1958 के तहत कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत किसी भी जीवित स्मारक पर पूजा शुरू की जा सकती है और इस प्रकार, स्थायी निषेधाज्ञा का कोई भी आदेश, जैसा कि प्रार्थना की गई है, संरचना की मौजूदा संरचना को बदलने के लिए पारित नहीं किया जा सकता है।"
निकाय की ओर से पेश अधिवक्ता सुभाष गुप्ता ने कहा कि 
"निचली अदालत के फैसले में दखल देने का कोई आधार नहीं है।"
उन्होंने कहा, 
"किसी स्थान का चरित्र उस तारीख को निर्धारित किया जाता है जब स्मारक 1958 अधिनियम के दायरे में आता है। एक बार स्मारक के रूप में जमे हुए चरित्र को बदला नहीं जा सकता है।"

 एडवोकेट सुभाष गुप्ता ने बताया कि 
"1958 अधिनियम के तहत जब कोई स्मारक एएसआई के अंतर्गत आता है तो 60 दिनों के लिए आपत्ति की अवधि होती है। और यही कारण है कि देश में ऐसे कई स्मारक हैं जो पूजा स्थल हैं और कई अन्य स्मारक हैं, जो नहीं हैं।"
उन्होंने कहा कि 
"1991 का अधिनियम पूजा स्थलों को उनके धर्मांतरण से बचाने के लिए है।  जबकि 1958 का अधिनियम स्मारकों के संरक्षण और रख-रखाव के लिए है।"

वे आगे कहते है, 
"हां, मौलिक अधिकार मौजूद है लेकिन यह पूर्ण नहीं है और इसलिए अदालत ने पाया है कि यह अधिकार इस मामले में उपलब्ध नहीं है। विद्वान अदालत ने अपने न्यायिक दिमाग को लागू किया," उन्होंने विवादित आदेश का जिक्र करते हुए यह बात कही।

सुभाष गुप्ता ने अदालत को आगे बताया कि, 
"भले ही 27 मंदिरों के अवशेषों पर मस्जिद का निर्माण किया गया था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि क्या मस्जिद के निर्माण की सामग्री मंदिरों को तोड़कर प्राप्त की गई थी या क्या इसे बाहर से मंगवाया गया था।"

क्या पूजा स्थल अधिनियम कुतुब मीनार पर लागू होता है? ~

इस मामले में एक और दिलचस्प सवाल यह है कि,
" क्या एएमएएसआर अधिनियम के अलावा, पूजा स्थल अधिनियम स्मारक पर लागू होता है।"
सिविल जज ने अपने आदेश में कहा था कि 
" वाद को पूजा स्थल अधिनियम के प्रावधानों द्वारा रोक दिया गया था।"

दूसरी ओर, अपीलकर्ताओं का दावा है कि पूजा स्थल अधिनियम, 1991 की धारा 4(3)(ए) एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक या पुरातात्विक स्थल को इसके दायरे से बाहर करती है।
जिला न्यायाधीश का विचार था कि संरचना के चरित्र को निर्धारित करके ही तय किया जा सकता है।
 "आप (एएसआई) कहते हैं कि यह बिना पूजा के एक स्मारक है और इसलिए इसे इसी तरह जारी रखना चाहिए। वे (अपीलकर्ता) कहते हैं कि यह एक मंदिर है, पहले से मौजूद है और मान लीजिए कि यह एक स्थिति है, तथ्य बनाम तथ्य, क्या यह आदेश के तहत तय किया जा सकता है  7 नियम 11?"  कोर्ट ने कहा। लेख, साभार लाइव लॉ और बार एंड बेंच की रिपोर्ट पर आधारित है।

(विजय शंकर सिंह)
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