Thursday 21 December 2017

2G घोटाला तथा मुक़दमे का तिथिवार विवरण और फैसले के मुख्य विंदु / विजय शंकर सिंह

यह 2जी मुक़दमे का तिथिवार विवरण है ।
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The scam relates to the granting of 2G spectrum licence allocations in 2007-08 which caused, according to a report by the Comptroller and Auditor General of India, a loss of Rs 1.76 lakh crore.

Here is a detailed timeline of how the case came to light and how it has progressed over the years:

September 24, 2007: Department of Telecom (DoT) issues a press statement, giving companies a week’s time to apply for mobile phone licences. This sets off a mad scramble among prospective applicants

October 1, 2007: As many as 575 applications received as little-known firms jostle with each other to get a slice of India’s booming telecom pie

January 7, 2008: DoT adds a twist to the first-come first- served policy, says those who applied on September 25, 2007, would be eligible for licence and spectrum

January 10, 2008: DoT gives applicants 45 minutes to get a bank draft issued and delivered at Sanchar Bhawan. In all, 122 telecom licences are issued

November 10, 2010: CAG submits report on the 2G spectrum to the government, noting notional loss of R1.76 lakh crore to the exchequer.

November 14, 2010: A Raja resigns as telecom minister

February 2, 2011: CBI arrests Raja for his alleged involvement in the scam

February 17, 2011: Raja sent to Tihar Jail under judicial custody.

March 14, 2011: The Delhi High Court sets up special court to deal exclusively with 2G cases.

April 2, 2011: CBI files its first chargesheet.

April 25, 2011: CBI files second chargesheet and court issues summons to DMK chief M Karunanidhi’s daughter Kanimozhi, Managing Director of Kalaignar TV Sharad Kumar (Kanimozhi and her mother have major stakes in the channel) and Cineyug Films’ director Karim Morani taking congizance of the chargesheet.

May 20, 2011: K Kanimozhi, MP and daughter of DMK patriarch M Karunanidhi, arrested in connection with the 2G scam

June 20, 2011: Supreme Court rejects Kanimozhi’s bail plea.

July 25, 2011: Arguments on charges begin.

October 9, 2011: CBI files FIR against another DMK leader and former telecom minister Dayanidhi Maran and his brother.

October 22, 2011: Court put on trial all 17 accused.

November 3, 2011: Trial court rejects bail plea of Kanimozhi and seven others.

November 5, 2011: Kanimozhi and others moves bail in Delhi High Court.

November 23, 2011: Supreme Court grants bail to five telecom executives - Unitech Wireless’ former MD Sanjay Chandra, Swan Telecom’s Director Vinod Goenka and Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group’s executives Hari Nair, Gautam Doshi and Surendra Pipara. They were charged with criminal conspiracy cause criminal breach of trust by a public servant.

November 29, 2011: Delhi High Court grants bail to Kanimozhi.

January 7, 2012: Mr Swamy submits certified copies of documents and concludes his arguments. Court lists Swamy’s application for arguements on January 21.

January 21, 2012: Delhi court reserves its order for February 4 on Janata Party chief Subramanian Swamy’s plea seeking prosecution of Union Home Minister P Chidambaram in the 2G scam case.

February 2, 2012: The Supreme Court cancels 122 telecom licences allocated to nine companies. Court also says natural resources cannot be allocated on first-come-first-served basis

April 12, 2012: Government moves presidential reference with eight questions, including ones on judicial interference in policy matters and auction being the only mode of allocation

May 9, 2012: Supreme Court grants bail to former telecom secretary Siddharth Behura. Within an hour, A Raja applies for bail.

May 11, 2012: Special CBI judge OP Saini reserves order on A Raja’s bail plea

May 11, 2012: The government withdraws review petition in 2G case, preferring to go ahead with the presidential reference

May 15, 2012: CBI special court grants bail to A Raja

July 10, 2012: SC starts hearing on presidential reference by five-judge constitution bench, headed by Chief Justice SH Kapadia

September 27, 2012: SC says auction not a must for all resources. Government has the right to decide policy, not judiciary, and maximisation of revenue cannot be the sole criterion of consideration in all situations.

January 8, 2013: The Income-Tax department submits the complete transcripts of 5,800 tapped telephone conversations of corporate lobbyist Niira Radia with politicians, corporate honchos to the Supreme Court in a sealed cover.

February 21, 2013: Supreme Court constituted a six member special team to examine the contents of tapped telephonic conversations between corporate lobbyist Niira Radia and politicians, corporate honchos and others.

February 27, 2013: A CBI special court witnesses high drama with main accused and former telecom minister A Raja yelling at attorney general GE Vahanvati, who deposed as a prosecution witness, and calling him a liar.

August 22, 2013: Anil Ambani appears in court answering questions about his company’s alleged links with firms facing the CBI probe in the 2G telecom spectrum scam.

August 23, 2013: Tina Ambani appears before a special court as a CBI witness in the 2G spectrum case to explain alleged links of the Reliance Group with some of the companies facing probe.

September 27, 2013: Manmohan Singh and P Chidambaram get a clean chit from a parliamentary panel on the 2G scam.

April 25, 2014: Enforcement Directorate (ED) names former telecom minister A Raja, and Rajya Sabha MP Kanimozhi – in a charge sheet filed before a Special CBI judge, accusing them of money laundering in the 2G spectrum allocation case

May 2, 2014: A Delhi court summons former telecom minister A Raja and member of parliament Kanimozhi in a 2G money-laundering case on May 26.

May 26, 2014: A Raja, Kanimozhi move bail applications before a Delhi court.

Oct 31, 2014: A Delhi court rules that former telecom minister A Raja, DMK patriarch M Karunanidhi’s wife Dayalu Ammal, his daughter and party MP K Kanimozhi and others will have to face trial on charges of money laundering.

March 4, 2015: Special CBI judge OP Saini supplies a draft questionnaire containing 400 questions running into 225 pages to the counsel representing the 19 accused.

April 15, 2015: CBI tells a special court former telecom minister A Raja “misled” the then prime minister Manmohan Singh on policy matters pertaining to 2G spectrum allocation to benefit “ineligible companies”.

November 3, 2015: SC rejects the pleas of DMK Rajya Sabha MP Kanimozhi and Swan telecom promoter Shahid Balwa to set aside the CBI case registered against them for their alleged role in the 2G spectrum scam

Oct 6, 2016: DMK Rajya Sabha member Kanimozhi submits before the 2G court here that she was innocent and entitled to be acquitted in the spectrum allocation scam case

April 19, 2017: Special court concludes arguments.

December 21,2017: Special judge OP Saini acquits A Raja, DMK Rajya Sabha member Kanimozhi and others facing prosecution.

Compiled By #HT InfoCentre.
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ये घोटाला साल 2010 में सामने आया जब भारत के महालेखाकार और नियंत्रक (कैग) ने अपनी एक रिपोर्ट में साल 2008 में किए गए स्पेक्ट्रम आवंटन पर सवाल खड़े किए ।
मुक़दमे के फैसले के कुछ अंश ~

* मैं सात सालों तक इंतज़ार करता रहा, काम के हर दिन, गर्मियों की छुट्टियों में भी, मैं हर दिन सुबह 10 से शाम 5 बजे तक इस अदालत में बैठकर इंतज़ार करता रहा कि कोई कानूनी रूप से स्वीकार्य सबूत लेकर आए. लेकिन कोई भी नहीं आया. इससे ये संकेत मिलता है कि सभी लोग पब्लिक पर्सेप्शन से चल रहे थे जो अफवाहों, गपबाज़ी और अटकलबाज़ियों से बनी थी. बहरहाल अदालती कार्यवाही में पब्लिक पर्सेप्शन कोई मायने नहीं रखती.

* शुरुआत में अभियोजन ने बहुत उत्साह दिखाया लेकिन जैसे-जैसे केस आगे बढ़ा, ये समझना मुश्किल हो गया कि आख़िर वो साबित क्या करना चाहता है. और आख़िर में अभियोजन का स्तर इस हद तक गिर गया कि वो दिशाहीन और शक्की बन गया.

* अभियोजन की तरफ से कई आवेदन और जवाब दाखिल किए गए. हालांकि बाद में और ट्रायल के आख़िरी फ़ेज़ में कोई वरिष्ठ अधिकारी या अभियोजक इन आवेदनों और जवाबों पर दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं था. अदालत में मौजूद एक जूनियर अधिकारी ने इन पर दस्तखत किए. इससे पता चलता है कि न तो कोई जांच अधिकारी और न ही कोई अभियोजक इस बात की जिम्मेदारी लेना चाहता था कि अदालत में क्या कहा जा रहा है या क्या दाखिल किया जा रहा है.

* सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात ये रही कि स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर उस दस्तावेज पर दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं थे जो वो खुद कोर्ट में पेश कर रहे थे. ऐसे दस्तावेज़ का कोर्ट के लिए क्या इस्तेमाल है जिस पर किसी के दस्तखत नहीं हों.

* अलग-अलग महकमों (टेलीकॉम विभाग, क़ानून मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय) के अधिकारियों ने जो किया और जो नहीं किया, की जांच से ये पता चलता है कि स्पेक्ट्रम आवंटन के मुद्दे से जुड़ा विवाद कुछ अधिकारियों के गैरजरूरी सवालों और आपत्तियों और अन्य लोगों की ओर से आगे बढ़ाए गए अवांछित सुझावों की वजह से उठा. इनमें से किसी सुझाव का कोई तार्किक निष्कर्ष नहीं निकला और वे बीच में ही बिना कोई खोज खबर लिए छोड़ दिए गए. दूसरे लोगों ने इनका इस्तेमाल गैरज़रूरी विवाद खड़ा करने के लिए किया.

* कई अधिकारियों ने फाइलों पर इतनी ख़राब हैंडराइटिंग में नोट्स लिखे कि उन्हें पढ़ा और समझा नहीं जा सकता था. कई बार तो ये नोटिंग्स कूटभाषा में या फिर बेहद लंबे और तकनीकी भाषा में लिखे गए. जिन्हें कोई आसानी से समझ नहीं सके और आला अधिकारी अपनी सुविधानुसार इसमें खामी खोज सकें.

* ए राजा ने जो किया या फिर नहीं किया, उसका इस केस की बुनियाद से कोई लेनादेना नहीं है. ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये पता चलता हो कि ए राजा ने कोई साज़िश की थी. मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि अभियोजन पक्ष किसी भी अभियुक्त के ख़िलाफ़ कोई भी आरोप साबित करने में बुरी तरह से नाकाम रहा है. सभी अभियुक्तों को बरी किया जाता है.

इस मामले में हाईकोर्ट में अपील 90 दिन में दाखिल होनी है। अगर भाजपा और डीएमके के बीच कोई राजनीतिक तालमेल बन रहा है तो यह अपील भी एक औपचारिकता ही होगी। क्यों कि असल मुल्ज़िम ए राजा, कनिमोझी तथा डीएमके के ही हैं। मनमोहन सिंह और पी चिंदम्बरम को पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी है।

अपील का फैसला सीबीआई की संस्तुति के बाद भी केंद्रीय सरकार ही करेगी। ऐसे मामले जो राजनैतिक रूप से असर रखने वाले होते हैं, के मामलों में अपील  करने या न करने का निर्णय राजनीतिक स्तर पर ही लिया जाता है। इस मामले में भी ऐसा ही होगा।

© विजय शंकर सिंह

Tuesday 19 December 2017

काकोरी ट्रेन डकैती कांड और ठाकुर रोशन सिंह - एक चर्चा / विजय शंकर सिंह

भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की मुख्य धारा और आज़ादी का आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं द्वारा चलाया जा रहा था। महात्मा गांधी उस आन्दोलन के सबसे बड़े नेता थे । लेकिन इस धारा के विपरीत क्रांतिकारी आंदोलन भी कम त्वरा से नहीं चलाया जा रहा था। यह आंदोलन अपने स्वरूप उद्देश्य और गतिविधियों के कारण अधिकतर खबरों से बाहर रहा और इसकी अधिकतर गतिविधियां गोपनीय थीं।  क्यों कि गोपनीयता ही किसी भी क्रांतिकारी आंदोलन की जान  होती है । गोपनीयता के कारण इस आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक सामग्रियों की उपलब्धता भी कम थी और जो कुछ था भी, उसका भी अध्ययन नहीं हो पाया । अधिकतर क्रांतिकारी युवा और किशोर थे जो अपने अंदर उमड़ रही देशप्रेम की भावना के कारण आज़ादी के लिये कुर्बान हो गए। कुछ क्रांतिकारी संगठन बने भी तो उनके गोपनीय दस्तावेज़ जो अंग्रेजों ने बरामद किये थे, उसे नष्ट कर दिया और जो बचा उसका भी मूल्यांकन नहीं हो पाया । दस्तावेजों के अभाव और घटनाक्रम के सिलसिलेवार विवरण की अनुपलब्धता के कारण, क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास उतना व्यवस्थित नहीं लिखा जा सका, जितना कि लिखा जाना चाहिये था । फिर भी क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े मन्मथनाथ गुप्त ने क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास लिखा और यशपाल ने अपनी पुस्तक झूठा सच और सिंहावलोकन में में ऐसे आंदोलन का विवरण दिया है । भगत सिंह के नेतृत्व का संगठन समाजवादी आंदोलन था जिसका लक्ष्य आज़ादी तो था ही पर यह मूलरूप से औपनिवेशिक साम्राज्यवाद, सामाजिक असमानता और शोषण के विरुद्ध था।

क्रांतिकारी आंदोलन की एक उल्लेखनीय घटना है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड । स्वाधीनता संग्राम के क्रांतिकारी आंदोलन में सन1925 में यह महत्वपूर्ण घटना तब घटी, जब नौ अगस्त को चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह सहित 10 क्रांतिकारियों ने लखनऊ से 22 किमी दूर काकोरी और आलमनगर के बीच ट्रेन में ले जाए जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया था। ट्रेन से खजाना लूट की इस घटना से ब्रिटिश सरकार बुरी तरह तिलमिला गई और यह लूट ब्रिटिश सत्ता को एक दमदार चुनौती भी थी।  इस घटना में शामिल सभी क्रांतिकारी केवल चंद्रशेखर आजाद को छोड़ कर, सभी  पकड़े गये । यह घटना जिन क्रांतिकारियों ने की थी वे सभी हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी (एचएसआरए) के सदस्य थे । कुल 45 सदस्यों पर ट्रेन डकैती का  मुकदमा चलाया गया जिनमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई । डकैती के अपराध में फांसी की सजा का कोई प्राविधान भारतीय दंड संहिता में नही था । आज भी नहीं है । क्रांतिकारियों को फांसी देने के  लिए 19 दिसंबर 1927 की तारीख तय हुई, लेकिन राजेंद्र लाहिड़ी को इससे दो दिन पहले 17 दिसंबर को ही गोंडा जेल में फांसी दे दी गई । राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल और अशफाक उल्ला खान को इसी दिन फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। रोशन सिंह को भी 19 दिसंबर को फांसी पर लटका दिया गया. क्रान्तिकारी बिस्मिल, अशफाक व रोशन उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहाँपुर के रहने वाले थे.

काकोरी कांड में शामिल सभी क्रांतिकारी उच्च शिक्षित थे. बिस्मिल जहां प्रसिद्ध कवि थे वहीं भाषाई ज्ञान में भी निपुण थे. उन्हें अंग्रेजी, हिन्दुस्तानी, उर्दू और बांग्ला भाषा का अच्छा ज्ञान था. अशफाक उल्ला खान इंजीनियर थे.।क्रांतिकारियों ने काकोरी की घटना को काफी चतुराई से अंजाम दिया था. इसके लिए उन्होंने अपने नाम तक बदल दिये थे ।

हिन्दुस्तान रिपब्लिकन ऐसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के क्रान्तिकारी रामप्रसाद बिस्मिलयोगेश चन्द्र चटर्जीचंद्रशेखर आजादऔर शचींद्रनाथ सान्याल आदि ने कानपुर में की थी। पार्टी का उद्देश्य सशस्त्र क्रान्ति करके औपनिवेशिक शासन समाप्त करने और संघीय गणराज्य संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था।। काकोरी काण्ड के पश्चात् जब इस दल के चार क्रान्तिकारियों को फाँसी दे दी गयी तथा सोलह अन्य को कैद की सजायें देकर जेल में डाल दिया गया तब इसी दल के एक प्रमुख सदस्य चन्द्र शेखर आज़ाद ने भगत सिंह, विजय कुमार सिन्हा, कुन्दन लाल गुप्त, भगवती चरण वोहरा, जयदेव कपूर व शिव वर्मा आदि से सम्पर्क किया। इस नये दल के गठन में पंजाब, संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध, राजपूताना, बिहार एवं उडीसा आदि अनेक प्रान्तों के क्रान्तिकारी शामिल थे। 8 व 9 सितम्बर 1928 को दिल्ली के फीरोज शाह कोटला मैदान में एक गुप्त बैठक करके भगत सिंह की भारत नौजवान सभा के सभी सदस्यों ने सभा का विलय हिन्दुस्तान रिपब्लिकन ऐसोसिएशन में किया और काफी विचार-विमर्श के बाद आम सहमति से ऐसोसिएशन को एक नया नाम दिया हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन ऐसोसिएशन। क्रांतिकारी शचींद्रनाथ सान्याल अंडमान से काला पानी की सजा भुगतकर लौटे थे और बनारस को उन्होंने अपना केंद्र बना कर फिर आज़ादी का शंखनाद फूंका था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा अंजाम दिया गया काकोरी काँड , भारत के क्राँतिकारी इतिहास में एक मील के पत्थर की तरह है।

काकोरी काँड की क्रांतिकारी कार्यवाही को अंजाम देने की योजना का सूत्रपात मेरठ शहर को वैश्य अनाथालय से हुआ, जहाँ कि मवाना के एक क्राँतिकारी विष्णुशरण दुबलिष अधीक्षक के तौर पर कार्यरत थे। काकोरी काँड की तैयारी के सिलसिले में अनेक क्रांतिकारियों का वैश्य अनाथालय में बसेरा रहता था। क्राँतिकारी विष्णुशरण दुबलिश को काकोरी काँड के मुलजिम के तौर पर 26 सितम्बर 1925 को पुलिस ने गिरफ्तार किया। काकोरी काँड की क्रांतिकारी कार्यवाही के दौरान किसी क्रांतिकारी का एक गर्म शॉल घटना स्थल पर गलती से छूट गया था। इस गर्म शॉल के ड्राई क्लीनर के पते से पुलिस ने पंहुच कर क्रांतिकारियों का सुराग हासिल कर लिया और एक के बाद दूसरे क्रांतिकारी गिरफ्तार हो गये। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद और कुंदनलाल को पुलिस अंत तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। कुंदनलाल का पता नहीं चला और आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब वे पुलिस से घिर गए तो पहले उन्होंने पुलिस का मुकाबला किया फिर अंत मे ज़ीवित पुलिस के हांथों न पड़ें, तो स्वयं ही खुद को गोली मार कर जान दे दी। वे आज़ाद ही रहे।

काकोरी काँड का मुकदमा लखनऊ की सेशन कोर्ट में 19 महीने तक इंडियन पीनल कोड की धारा 121ए, 120बी, 395 आईपीसी के तहत चला। 6 अप्रैल 1927 को सेशन कोर्ट द्वारा क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खान, ठाकुर रौशन सिंह और राजेंद्र लहडी़ को सजाए मौत दी गई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के शीर्ष नेता शचींद्रनाथ सान्याल को आजन्म कारावास (काला पानी) की सजा, योगेश चटर्जी और मन्मथनाथ गुप्त को 20 साल की कैद ए बामशक्कत की सजा और बाकी क्रांतिकारियों को भी मुखतलिफ़ अवधियों की कठोर कारावास की सजायें सुनाई गई। मेरठ के क्राँतिकारी विष्णुशरण दुबलिश को 10 वर्ष के लिए अंडमान में कैद ए बामशक्कत की सजा का ऐलान किया गया।

इसी क्रांतिकारी घटना के एक किरदार थे ठाकुर रोशन सिंह । रोशन सिंह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़े और उन्हें उस आंदोलन में जेल जाना पड़ा । उन्हें 1921-22 के असहयोग आंदोलन के समय बरेली शूटिंग केस में सजा सुनाई गयी थी। बरेली सेंट्रल जेल से रिहा होने के बाद 1924 में वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गये। जबकि काकोरी हत्या कांड में उनका हाथ नही था लेकिन फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मौत की सजा दी।

रोशन सिंह का जन्म 22 जनवरी 1892 को नवाडा गाँव के एक क्षत्रिय परिवार में कौशल्यानी देवी और जंगी राम सिंह के यहाँ हुआ था। यह छोटा सा गाँव उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में स्थित है। वे एक अच्छे शूटर और रेसलर थे। वे अच्छे घुड़सवार भी थे।

ठाकुर रोशन सिंह काकोरी ट्रेन लूट कांड  में शामिल ही नही थे फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया और मौत की सजा सुनाई गयी। जब सजा सुनाई जा रही थी तब जज ने IPC के सेक्शन 121 (A) और 120 (B) के तहत पाँच साल की सजा सुनाई थी, और रोशन सिंह इंग्लिश शब्द “पाँच साल” आसानी से समझ सकते थे । सजा सुनने के बाद ठाकुर रोशन सिंह ने जज से उन्हें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के गुनाह जितनी सजा सुनाने की सिफारिश भी की थी । बिस्मिल को फांसी की सज़ा सुनायी जा चुकी थी। लेकिन तभी विष्णु शरण दुब्लिश ने उनके कानो में कहा, “ठाकुर साहेब! आपको पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जितनी ही सजा मिलेंगी” दुब्लिश के मुह से यह शब्द सुनते ही ठाकुर रोशन सिंह अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और पंडित को गले लगाते हुए ख़ुशी से कहाँ, “ओये पंडित! क्या तुम फाँसी तक भी अकेले जाना चाहोंगे? ठाकुर अब तुम्हे और अकेला नही छोड़ना चाहता। यहाँ भी वह तुम्हारे ही साथ जायेंगा।”

कारागार के सेल से रोशन सिंह के आखिरी शब्द थे,
“इंसान का जीवन ही भगवान की सबसे सुंदर रचना है और मै बहुत खुश हूँ की मै अपने जीवन का बलिदान भगवान की इस रचना के लिए कर रहा हूँ। मै अपने गाँव नबादा का पहला इंसान हूँ जो अपने भाई बहनों को इस तरह से गौरवान्वित करने जा रहा हूँ। इस नश्वर मानवी शरीर के लिए क्यू पछताना, जो कभी भी एक दिन नष्ट हो सकती है। मै बहुत खुश हूँ की मैंने अपना अंतिम समय ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने में बिताया। मै जानता हूँ की इंसान के कार्य करते समय ही उसके रास्ते में मौत आती है। आपको मेरी मौत के बारे में चिंता करने की कोई जरुरत नही है। मै भगवान की गोद में शांति से सोने जा रहा हूँ।”
यह उनके द्वारा अपने भाई हुकुम सिंह को लिखे गए एक पत्र का अंश है ।

काकोरी कांड के सभी अमर शहीदों को उनके अदम्य बलिदान हेतु वीरोचित श्रद्धांजलि ।

© विजय शंकर सिह

अदम गोंडवी की एक कविता - पारलौकिक प्यार का मधुमास लेकर क्या करें / विजय शंकर सिंह

वेद में जिनका हवाला हाशिये पर भी नहीं
वे अभागे आस्था विश्वास लेकर क्या करें

लोकरंजन हो जहां शम्बूक-वध की आड़ में
उस व्यवस्था का घृणित इतिहास लेकर क्या करें

कितना प्रतिगामी रहा भोगे हुए क्षण का इतिहास
त्रासदी, कुंठा, घुटन, संत्रास लेकर क्या करें

बुद्धिजीवी के यहाँ सूखे का मतलब और है
ठूंठ में भी सेक्स का एहसास लेकर क्या करें

गर्म रोटी की महक पागल बना देती मुझे
पारलौकिक प्यार का मधुमास लेकर क्या करें !!
( अदम गोंडवी )
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अदम गोंडवी का मूल नाम रमानाथ सिंह था। वह गोंडा जिले के आटा गांव में 22 अक्टूबर 1947 को एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुये थे । पारिवारिक पृष्ठभूमि कमजोर होने के कारण केवल प्राइमरी तक की शिक्षा पाने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। बचपन से ही कवितापाठ की ओर उनका झुकाव था। वह आसपास के मुशायरों व कवि सम्मेलनों में जाने लगे। उन्होंने तीन रचनाएं लिखीं। वर्ष 2011 में 18 दिसबंर को उनका निधन हो गया। उन्हें 1998 में दुष्यंत कुमार पुरस्कार, नोएडा से नागरिक सम्मान, माटी रत्न पुरस्कार मिल चुका है।

अदम गोंडवी को साहित्य के आलोचक दुष्यंत कुमार के अधिक निकट पाता है।  उन्होंने वर्तमान व्यवस्था के यथार्थ को स्वर देते हुए उसके खिलाफ विद्रोह की कविता लिखी। अदम की शायरी सुकई, मंगरे, झुम्मन घिसियावन से बतियाती हुई बगावत का बिगुल बजाते हुए संसद को ललकारती है। इसलिए वह कहते हैं कि 'जनता के पास एक ही चारा है बगावत'। कुल मिलाकर अदम जनता का कवि है। उन्होंने न केवल शायरी की बल्कि शायरी को जिया भी है। वह एक महान रचनाकार थे ।

© विजय शंकर सिंह

Monday 18 December 2017

गुजरात की जीत के बाद - उम्मीद ? / विजय शंकर सिंह

भाजपा जीत गयी। सभी मित्रों को जो भाजपा के समर्थक हैं उन्हें बधाई । शिखर पर आप हैं। भारत भूभाग को आप ने अपने रंग से रंग दिया है। खुशी में आप के हम भी शामिल हैं। चुनाव कोई युद्ध नहीँ होता है । यह बात अलग है कि युद्ध की तरह ही यहां हर बात जायज़ मान ली जाती है। पर आप अब जीत के बाद करेंगे क्या ? जश्न तो एक दिन एक हफ्ता या महीने भर । फिर । फिर तो उत्सव भी उबा देता है। जीत तो आप 22 साल से रहे हैं गुजरात में। अब 5 साल और जोड़ लें। 27 साल तक निर्बाध राज करने के बाद आप क्या छोड़ेंगे गुजरात मे, यह महत्वपूर्ण हैं।

2014 में भी आप जीते थे। अब तक साढ़े तीन साल बीत भी गये है। आप ने अपने संकल्पपत्र  के कितने वादे पूरे किये और कितने अभी पाइपलाइन में है यह समीक्षा आप खुद ही करें । यह जीत आप को आत्म चिंतन आत्म मन्थन आत्मावलोकन के लिये भी थोड़ा बाध्य करे तो अच्छा है। 2019 भी आप जीतने के उद्देश्य से ही लड़ेंगे। आप को अभी से शुभकामना दे दूं । पर इतनी विजय जो आप को भारत लगातार दे रहा है उसका उसे प्रतिफल क्या देंगे यह भी आप को सोचना होगा ।

चुनाव कोई वर्ल्ड कप नहीं है कि जीत गए तो अगले वर्ल्ड कप की प्रैक्टिस में लग गए। चुनाव का एक उद्देश्य है सरकार बनाना । सरकार का भी एक उद्देश्य होता है। वह है जनता को बेहतर शासन देना और जिन वादों को उनके बीच जा कर किया गया है उन्हें पूरा करना । ज़ाहिर है जब यह अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी तो आलोचना भी होगी। पर जब आप आलोचना से बिदकते हैं तो उससे मुक्ति का एक ही उपाय है कि वायदे पूरे करें । जो न कर सकें उनका कारण बताएं । अगर चुनाव जीत कर सरकार बनाने के बाद भी आप के पास अपने वायदे या संकल्पपत्र को पूरा करने का कोई इरादा या इच्छा शक्ति नहीं है तो इस जीत का कोई मतलब नहीं है ।

भारतीय लोकतंत्र 70 साल से अधिक का हो गया है। यह परिपक्व भी हो रहा है। लोकतांत्रिक मूल्यों पर यदा कदा होने वाले आघात से भी यह अदम्य जिजीविषा के साथ कभी कभी  उबरा भी है। पर लोगों की इन लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था बनी रहे, लोगों को साफ सुथरा प्रशासन मिले, उनका जीवन स्तर सुधरे यह सबसे ज़रूरी है। और यही तो वादा है राजनीतिक दलों का । आप का भी यही वादा है । तो अब उम्मीद की जाय कि वे वायदे अब आप पूरे करेंगे ?

दिल रख दिया है सामने ला कर खुलूस से,
अब इसके बाद काम तुम्हारी नज़र का है !!

© विजय शंकर सिंह

Sunday 17 December 2017

ज़ाकिर नायक, इंटरपोल और रेड कॉर्नर नोटिस - एक चर्चा / विजय शंकर सिंह

इस्लामी धर्मोपदेशक ज़ाकिर नायक पर आरोप है कि वह धर्म की आड़ में आतंकवाद फैलाने वालों को प्रश्रय देता है। उसके पीस टीवी पर एकाध बार मेरी भी निगाह पड़ी थी जब वह आयत नम्बर और सूरा संख्या उद्धरित करते हुये अपनी बात कहता था। पेशे से चिकित्सक डॉ ज़ाकिर नायक का पीस टीवी प्रतिबंधित कर दिया गया और उसके एनजीओ की जब जांच पड़ताल हुयी तो कई आपात्तिजनक जानकारियां भी मिली। बाद में जांच शुरू हुई और ज़ाकिर नायक देश छोड़ कर विदेश चला गया। अब भी वहीं है। खबर है वह मलेशिया की नागरिकता लेने के लिये प्रयासरत है। उसे गिरफ्तार करने और भारत वापस लाने के लिये  इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गनाइजेशन से भारत ने  रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया था जिसे इंटरपोल ने मना कर दिया है।

इंटरपोल कुल मिलाकर 7 तरह के नोटिस जारी कर सकता है। इनमें से छह नोटिस के नाम कलर के नाम पर रखे गए हैं। रेड कॉर्नर नोटिस भी इन्हीं में से एक होता है। इसके अलावा, दूसरे नोटिस इस तरह हैं ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्लैक, ऑरेंज । नीला नोटिस किसी व्यक्ति के बारे में अतिरिक्त सूचना देने या पाने के वास्ते, हरा ऐसे व्यक्तियों के बारे में चेतावनी जो अपराध कर चुके हैं, पीला गुमशुदा (आमतौर पर नाबालिगों) के बारे में सूचनाएं, काला किसी लाश की शिनाख्त न होने पर जारी होता है, नारंगी बमों, पार्सल बमों वगैरह की सूचनाएं। इसके अलावा, इंटरपोल-संयुक्त राष्टÑ सुरक्षा परिषद नोटिस उन व्यक्तियों और संस्थों को लेकर जारी होता है, जिनपर सुरक्षा परिषद पाबंदियां लगाती हैं।

जहां तक रेड कॉर्नर नोटिस का सवाल है तो इंटरपोल इसे किसी सदस्य देश के कहने पर जारी करता है। इसका मकसद सभी सदस्य देशों को यह सूचना देना होता है कि किसी खास शख्स के खिलाफ उसके देश में अरेस्ट वॉरंट जारी हो चुका है। रेड कॉर्नर नोटिस इंटरनैशनल अरेस्ट वॉरंट नहीं होता क्योंकि अरेस्ट वॉरंट जारी करने का हक संबंधित देश को है, लेकिन मोटे तौर पर इसे इंटरनैशनल अरेस्ट वॉरंट की तरह ही लिया जाता है। इंटरपोल ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए न तो अपने अधिकारियों को भेजता है और न ही अपने सदस्य देशों में से किसी से यह डिमांड करता है कि उस शख्स को गिरफ्तार किया जाए।

यह एक प्रकार का खोजी पत्र या सर्च एलर्ट होता है कि रेड कॉर्नर नोटिस जिस भी व्यक्ति या अपराधी के खिलाफ जारी होता है उसे इंटरपोल संगठन के सदस्य देश अपने अपने यहाँ तलाश करें और उसे ढूंढ कर जिस देश मे वह वांछित है उसे उसके दूतावास के माध्यम से भेजे। यह कोई जमानती या गैर जमानती वारंट नहीं है । क्यों कि वारंट तो वहीं का न्यायालय ही जारी कर सकता है जो उस अभियोग की सुनवाई कर रहा है।

ज़ाकिर नायक के खिलाफ महीनों तक सभी टीवी चैनलों पर बहसें हुयी। इन बहसों के माध्यम से हिन्दू मुस्लिम मुद्दा जो कतिपय चैनलों का सबसे चिरपरिचित एजेंडा है को भी हवा दी गयी। पर अब जब इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने से मना कर दिया तो यह मामला फिर सुर्खियों में आ गया। इंटरपोल ने यह कहा है कि भारत सरकार के पास ज़ाकिर नायक के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है । इंटरपोल जब रेड कॉर्नर नोटिस जारी करता है तो वह यह भी सुनिश्चित करता है कि जिसके खिलाफ यह नोटिस जारी हो रहा है उसके खिलाफ उक्त देश के जांच एजेंसी द्वारा पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किये गये हैं या नहीं। लेकिन इंटरपोल के अनुसार ज़ाकिर नायक के खिलाफ इतने सुबूत नहीं हैं कि इंटरपोल नोटिस जारी किया जा सके। इंटरपोल का यह इनकार एनआईए की जांच और उसके साक्ष्य एकत्रीकरण पर एक प्रश्नचिह्न है।

रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाने के लिये साक्ष्य तो आवश्यक होता ही है पर इसके लिये कूटनीतिक पैरवी भी ज़रूरी होती है। क्यो कि यह नोटिसें जिन अभियुक्तों या अपराधियो के खिलाफ जारी होती हैं वे सामान्य नहीं होते हैं। उनके पक्ष में खड़े देश या उनके माध्यम से अपना कूटनीतिक हित साधने वाले देश भी संयुक्त राष्ट्र संगठन जिसका इंटरपोल एक अंग है पर नोटिस जारी न करने के लिये भी दबाव डालते हैं। ज़ाकिर नायक के साथ भी यही बात है। ऐसे में कूटनीतिक तन्त्र की यह लॉबिंग काम आती है । यह काम एनआईए का नही है। यह काम विदेश मंत्रालय का है। नोटिस न जारी होना भी एक प्रकार से हमारी कूटनीति की कमी ही मानी जायेगी।

एनआईए के मुताबिक जाकिर के ख़िलाफ़ रेड कॉर्नर नोटिस इसलिए जारी नहीं किया गया क्योंकि जब अपील की गई तब जाकिर पर चार्जशीट फाइल नहीं हुई थी. अब एनआईए नए सिरे से नोटिस जारी करने की अपील करेगा क्योंकि मुंबई कोर्ट में जाकिर के खिलाफ आरोप पत्र दायर हो चुका है। उल्लेखनीय है कि नाइक एक जुलाई, 2016 को तब भारत से भाग गया था जब पड़ोसी देश बांग्लादेश में आतंकवादियों ने दावा किया कि वे जेहाद शुरू करने को लेकर उसके भाषणों से प्रेरित हुए थे ।

© विजय शंकर सिंह