Thursday, 4 August 2022

शिवसेना विधायक दल में टूट का मामला, संविधान पीठ को संदर्भित होगा / विजय शंकर सिंह

सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने आज, 4 अगस्त, गुरुवार को कहा कि, वह शिवसेना विधायक दल में हुए टूट के मुद्दों को संविधान पीठ को भेजने पर फैसला करेगी।  पीठ का नेतृत्व कर रहे, सीजेआई एनवी रमन्ना ने यह बात, मौखिक रूप से कहा और इस संदर्भ में, अदालत निर्णय, 8 अगस्त तक होने की संभावना है।

सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ ने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को मौखिक रूप से, एकनाथ शिंदे समूह द्वारा उन्हें असली शिवसेना पार्टी के रूप में मान्यता देने के लिए उठाए गए दावे पर कोई प्रारंभिक कार्रवाई नहीं करने के लिए भी कहा है।  पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि, 
"चुनाव आयोग, उद्धव ठाकरे समूह को, सुप्रीम कोर्ट में मामले के लंबित होने को, मद्देनजर रखते हुए, अपना जवाब दाखिल करने के लिए,  उचित समय दे सकता है।"

भारत के चुनाव आयोग ने यह दलील रखी थी कि, 
"संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत, विधायकों की, अयोग्यता की कार्यवाही एक अलग विंदु है, और किसी भी राजनीतिक दल की, आधिकारिक मान्यता के लिए प्रतिद्वंद्वी गुटों के दावे को तय करने के लिए आयोग की शक्ति को, इस विंदु पर हो रही सुनवाई, आयोग की इस शक्ति को, प्रभावित नहीं करती है।"

सीजेआई, एनवी रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ इस अयोग्यता कार्यवाही, अध्यक्ष के चुनाव, पार्टी व्हिप की मान्यता के संबंध में शिवसेना पार्टी के एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुटों से संबंधित याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।  महाराष्ट्र विधानसभा में शिंदे सरकार के लिए फ्लोर टेस्ट और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट द्वारा 'असली' शिवसेना के रूप में मान्यता और पार्टी के चुनाव चिन्ह - धनुष और तीर पर उनके दावे के अनुरोध पर भारत के चुनाव आयोग द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गई है। इस प्रकार दो संवैधानिक संस्थाएं अपनी अपनी शक्ति और अधिकार क्षेत्र के अनुसार इन बिंदुओं पर अपनी अपनी कार्यवाही कर रही हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने, निर्वाचन आयोग से अपनी कार्यवाही रोकने के लिए कहा है। 

शिंदे गुट के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, जिन्हें कल पीठ ने मामले में मुद्दों की एक संशोधित सूची प्रस्तुत करने के लिए कहा था, ने प्रस्तावित कानून के सवालों को पढ़कर अदालत में सुनाया। अदालत में क्या हुआ इसे पढ़िए। 

सीजेआई ने, कहा कि,
"हम राजनीतिक दल को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अयोग्यता की कार्यवाही में आमतौर पर कई महीने लगते हैं। यदि स्पीकर को निर्णय लेने में 1/2 महीने लगते हैं तो इसका क्या मतलब है कि, उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेना बंद कर देना चाहिए? और लिए गए सभी निर्णय अवैध हैं। दलबदल विरोधी  कानून एक असंतोष विरोधी कानून नहीं हो सकता है। जब तक अयोग्यता का कोई निष्कर्ष न हो, तब तक कोई भी अवैधता, सिद्धांत नहीं है"
सीजेआई ने आगे कहा कि, 
"अगर उन्हें साल्वे की बात माननी है तो व्हिप का क्या फायदा। हम राजनीतिक दल को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते, यह लोकतंत्र के लिए खतरा होगा।"

इस पर शिंदे गुट के वकील हरीश साल्वे ने जवाब दिया,
"इस मामले के तथ्यों में, यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि इन लोगों ने पार्टी छोड़ दी। दो महत्वपूर्ण मामले हैं। हो सकता है कि एक राजनीतिक दल क्षमा करने का फैसला कर ले। इसलिए, यह एक अवैधता नहीं है। और यदि महीनों अयोग्यता तय होने से पहले जाना, क्या वोट दिए गए हैं और सदन में लिए गए फैसले, क्या वे अवैध हैं?"
साल्वे ने कहा कि, 
"वापस संबंध बनाने का मतलब यह नहीं है कि उन्होंने घर में जो कुछ भी किया है वह अवैध हो गया है।  "वापस संबंध का मतलब है अयोग्यता वापस संबंधित है लेकिन घर में कार्रवाई सुरक्षित है।"

दूसरी ओर उद्धव समूह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि, "40 बागी विधायक अपने आचरण से अयोग्य हैं और इस प्रकार, वे यह नहीं कह सकते कि वे शिवसेना हैं। वे कह रहे हैं कि उनके पास 50 में से 40 विधायकों का समर्थन है। उनका तर्क है कि वे राजनीतिक दल हैं। यदि 40 विधायक अयोग्य हैं, तो उनके दावे का आधार क्या है?"
"यह एक सामान्य मामला नहीं है। यहां पूरा दावा बहुमत वाले विधायकों के समर्थन पर आधारित है। यदि वे अयोग्य हैं, तो दावा चला जाता है। सुविधा का संतुलन कहां है? इसे अपरिवर्तनीय और पूर्ण क्यों बनाया जाना चाहिए?"
उद्धव गुट की ओर से एडवोकेट, डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने यह बात कही।

चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने कहा कि, "चुनाव आयोग जनप्रतिनिधित्व कानून और चुनाव चिन्ह आदेश द्वारा संचालित होता है। नियम के अनुसार, हम यह तय करने के लिए बाध्य हैं कि, एक समूह द्वारा क्या दावा किया जाता है । 10 वीं अनुसूची एक अलग क्षेत्र है। यदि वे अयोग्य हैं, तो वे विधायिका के सदस्य नहीं रह जाते हैं। राजनीतिक दल नहीं। यह बात अलग हैं। जो कुछ भी होता है  विधानसभा, जिसका राजनीतिक दल की सदस्यता से कोई लेना-देना नहीं है। 10वीं अनुसूची चुनाव आयोग की शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं करता है। यह विनियम 1965 में आया था। 10वीं अनुसूची ने चुनाव आयोग की शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं किया गया है। मैं एक अलग संवैधानिक निकाय हूं और 10वीं अनुसूची मेरे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।"

हालांकि, सीजेआई ने, चुनाव आयोग से इस बीच कोई भी प्रारंभिक कार्रवाई नहीं करने को कहा, 
"हम कोई आदेश पारित नहीं कर रहे हैं। लेकिन साथ ही कोई प्रारंभिक कार्रवाई भी न करें ..."

उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच शिवसेना की टूट से उपजे विवाद से जुड़े मामलों में कल शीर्ष अदालत ने शुरुआती दलीलें सुनी थीं। एक घंटे से अधिक समय तक दोनों पक्षों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकीलों को सुनने के बाद, पीठ ने सुनवाई आज सुबह तक के लिए स्थगित कर दी थी। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे (जो एकनाथ शिंदे समूह की ओर से पेश हुए) को, अपनी दलील और अधिक स्पष्टता से रखने के लिए लिखित जवाब, तैयार करने के लिए कहा गया था। 

उद्धव ठाकरे गुट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और डॉ एएम सिंघवी ने तर्क दिया था कि, 
"चूंकि विद्रोही गुट ने, मुख्य सचेतक के व्हिप का उल्लंघन किया है, इसलिए उन्हें दसवीं अनुसूची के अनुसार अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अनुसूची के पैरा 4 के तहत, उन्हे कोई संरक्षण उपलब्ध भी नहीं है। क्योंकि उनका अब तक, किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय भी नहीं हुआ है।"
एकनाथ शिंदे की ओर से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने तर्क दिया कि, 
"राजनीतिक दल में कोई विभाजन नहीं हुआ था, बल्कि इसके नेतृत्व को लेकर विवाद था, जिसे दलबदल के दायरे में न आते हुए एक "अंतर-पार्टी" विवाद कहा जा सकता है।"
 
महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि, 
"अदालत को इस बात पर विचार करना चाहिए कि, क्या पार्टी के भीतर लोकतंत्र पर अंकुश लगाने और बहुमत के सदस्यों को पार्टी के भीतर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करने से रोकने के लिए 10 वीं अनुसूची का "दुरुपयोग" किया जा सकता है।"

सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने 20 जुलाई को कहा था कि, शिवसेना टूट के संबंध में दायर याचिकाओं में, निहित मुद्दों को एक बड़ी पीठ के पास भेजा जा सकता है। सीजेआई, एनवी रमन्ना ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से टिप्पणी की कि, महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दे, जिन मामलों में उत्पन्न होते हैं, उनके लिए एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय की आवश्यकता बन सकती है। 
27 जून को, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने बागी विधायकों के लिए डिप्टी स्पीकर की अयोग्यता नोटिस पर लिखित जवाब दाखिल करने का समय 12 जुलाई तक बढ़ा दिया था। 

इस संबंध में, निम्नलिखित याचिकाएं हैं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर की गई हैं। 
 
1. शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे (अब मुख्यमंत्री) द्वारा दायर याचिका और भरत गोगावले और शिवसेना के 14 अन्य विधायकों द्वारा दायर याचिका में डिप्टी स्पीकर द्वारा शुरू की गई अयोग्यता की कार्यवाही को चुनौती दी गई है और डिप्टी स्पीकर को कोई कार्रवाई करने से रोकने की मांग भी की गई। अयोग्यता याचिका, जब तक डिप्टी स्पीकर को हटाने का संकल्प तय नहीं हो जाता, तब तक लंबित रखने की मांग की गई है।  
27 जून को, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने बागी विधायकों के लिए डिप्टी स्पीकर की अयोग्यता नोटिस पर लिखित जवाब दाखिल करने का समय 12 जुलाई तक बढ़ा दिया था।

2. शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु (उद्धव ठाकरे समूह से संबंधित) द्वारा दायर याचिका में महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को महा विकास अघाड़ी सरकार का बहुमत साबित करने के निर्देश को चुनौती दी गई है। 
29 जून को सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.  कोर्ट के आदेश के बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की और एकनाथ शिंदे ने बाद में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
 
3. उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले समूह द्वारा नियुक्त किए गए व्हिप सुनील प्रभु द्वारा दायर याचिका, एकनाथ शिंदे समूह द्वारा शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में नामित व्हिप को मान्यता देने वाले नव निर्वाचित महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई को चुनौती देती है।

4. शिवसेना (उद्धव समूह के) के महासचिव श्री सुभाष देसाई द्वारा दायर याचिका में महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा, एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में आमंत्रित करने और राज्य की विधानसभा की आगे की कार्यवाही को चुनौती देने के फैसले की आलोचना की गई। 03.07.2022 और 04.07.2022 को नए अध्यक्ष के चुनाव और शिंदे सरकार के विश्वास मत को 'अवैध' घोषित करने की मांग की गई है। 

5. हाल ही में, शिवसेना के उद्धव ठाकरे समूह ने एकनाथ शिंदे समूह के सांसद राहुल शेवाले को पार्टी के फ्लोर लीडर के रूप में मंजूरी देने के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

अब सुनवाई की अगली तारीख, 8 अगस्त 2022 रखी गई है। लाइव लॉ और बार एंड बेंच वेबसाइट से साभार।

(विजय शंकर सिंह)


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