Monday 10 January 2022

सुप्रीम कोर्ट एक स्वतंत्र जांच कमेटी का गठन पीएम की पंजाब यात्रा में हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिये करेगा / विजय शंकर सिंह

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 10 जनवरी को कहा कि वह 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति का गठन करेगा।
कोर्ट ने केंद्र सरकार और पंजाब सरकार दोनों को इस बीच उनके द्वारा गठित समितियों की जांच पर रोक लगाने को कहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ आज प्रस्तावित जांच समिति का विवरण देते हुए एक विस्तृत आदेश पारित करेगी।  पीठ ने संकेत दिया कि समिति में डीजीपी चंडीगढ़, आईजी राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल और पंजाब के एडीजीपी (सुरक्षा) शामिल होंगे।
 
पीठ एक गैर सरकारी संगठन "वकीलों की आवाज" द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।

सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा पंजाब सरकार के राज्य अधिकारियों को सुरक्षा चूक पर कारण बताओ नोटिस जारी करने पर नाराजगी व्यक्त की, जबकि मामला अदालत की जांच के अधीन था।
 
पीठ ने भारत के सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि जब राज्य के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेज दिया गया है, तो प्रधान मंत्री की सुरक्षा चूक पर उनके अपराध के संबंध में इस मामले पर विचार करने का न्यायालय का उद्देश्य क्या है ?
हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने सुझाव दिया कि एक केंद्रीय समिति इस मुद्दे की जांच कर सकती है और अदालत को एक रिपोर्ट सौंप सकती है। पंजाब के महाधिवक्ता ने केंद्रीय जांच में भरोसा नहीं जताया। 

याचिकाकर्ता-एनजीओ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने प्रस्तुत किया कि समिति को घटना के संबंध में यूएपीए की धारा लगाने के लिए भी कहा जाए, क्योंकि पंजाब पुलिस की प्राथमिकी में केवल भारतीय दंड संहिता के तहत एक मामूली अपराध के दर्ज करने का उल्लेख है। इस पर जवाब देते हुए CJI ने कहा, ''चलो अब इस मुद्दे को उलझाएं नहीं.''
 
पंजाब के महाधिवक्ता डीएस पटवालिया ने कहा कि, 
"केंद्र सरकार ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक सहित 7 राज्य अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग वाले नोटिसों का जवाब देने के लिए केवल 24 घंटे का समय दिया गया था।"
यह कहते हुए कि, 
"इसके पीछे कुछ राजनीति है", महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 
" केंद्र सरकार द्वारा कोई निष्पक्ष जांच नहीं की जाएगी।" 
उन्होंने बताया कि, 
"मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, एसएसपी और अन्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मुझे केंद्र सरकार से निष्पक्ष सुनवाई बिल्कुल नहीं मिलेगी। कृपया एक स्वतंत्र जांच समिति नियुक्त करें, और हमें निष्पक्ष सुनवाई दें। इस संबंध में सभी  रिकॉर्ड्स को रजिस्ट्रार जनरल ने जब्त कर लिया है। तो फिर केंद्र के पास इस कारण बताओ नोटिस का सबूत कहां है ? किस आधार पर उनके (केंद्र)  निष्कर्ष आ गए हैं ? मुझे 8 जनवरी शाम 5 बजे तक 24 घंटे का समय दिया गया था। कारण बताओ नोटिस हमारे खिलाफ सब कुछ मानता है और पूर्वाग्रह पूर्ण करता है। मुझे केंद्र से निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद नहीं है।"

एजी पंजाब ने स्पष्ट किया कि, 
" यह एक "गंभीर मुद्दा" था और राज्य के अधिकारियों को सुरक्षा चूक के लिए उत्तरदायी होने पर दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन हमें सुने बिना तो, हमारी निंदा मत करो। मैं फिर से दोहराता हूं, अगर मेरे अधिकारी गलत हैं, तो उन्हें फांसी दें। लेकिन निष्पक्ष जांच के बाद ही।"

इसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, एनवी रमना ने भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या पिछले शुक्रवार (7 जनवरी) को कोर्ट के आदेश के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था?  गौरतलब है कि, कोर्ट ने तब केंद्र और पंजाब को मौखिक रूप से दोनों द्वारा गठित समितियों की जांच कार्यवाही को आज तक के लिए स्थगित करने के लिए कहा था।
 
एसजी ने जवाब दिया कि कोर्ट के आदेश से पहले कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे।  इसके बाद उन्होंने विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम के प्रावधानों और पीएम की सुरक्षा के लिए "ब्लू बुक" के माध्यम से कहा कि इन प्रावधानों को उचित परिप्रेक्ष्य से इस मुद्दे का विश्लेषण करने के लिए समझा जाना चाहिए।
"पीएम का काफिला उस जगह पर पहुंच गया था जो विरोध क्षेत्र से 100 मीटर की दूरी पर था। ब्लू बुक के अनुसार यह अधिकारियों पर निर्भर होगा कि नियमों को सख्ती से लागू किया जाए और राज्य सरकार को ऐसे अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए ताकि कम से कम असुविधा हो।  ...सुबह भीड़ जमा होने लगी। पुलिस महानिदेशक से कोई इनपुट नहीं मिला जो उनकी जिम्मेदारी थी।"
एसजी ने प्रस्तुत किया।
 
उन्होंने कहा कि,
"यह खुफिया जानकारी की पूर्ण विफलता और प्रोटोकॉल का उल्लंघन था। यह लगातार सूचित किया गया है कि रूट साफ है और अगर कोई नाकाबंदी है तो उन्हें 4 किमी दूर ही रोक दें। यहां चेतावनी कार काफिले के साथ यात्रा कर रही थी। जब एसपीजी अधिनियम और ब्लू-बुक का स्पष्ट उल्लंघन होता है, तो विस्तृत सुनवाई और लंबी प्रक्रियाओं के लिए कोई जगह नहीं होती है। तथ्य यह है कि राज्य उनका बचाव कर रहा है, यह बात बहुत गंभीर है।"

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि, 
" पीएम की यात्रा अनिर्धारित नहीं थी।  पीएम को 5 तारीख को हवाई यात्रा करनी थी, लेकिन सभी राज्य एजेंसियों को बताया गया कि मौसम के मुद्दे हैं और पीएम सड़क रूट से भी यात्रा कर सकते हैं। इसका पूर्वाभ्यास भी हुआ था।"
 
इस बिंदु पर पीठ ने केंद्रीय जांच के संबंध में सॉलिसिटर जनरल से सवाल किए। न्यायमूर्ति सूर्य कांत ने एसजी से पूछा, 
"आपका कारण बताओ नोटिस पूरी तरह से विरोधाभासी है। एक समिति का गठन करके आप जांच करना चाहते हैं कि क्या कोई उल्लंघन हुआ है और फिर आप राज्य के सीएस और डीजी को दोषी मानते हैं। उन्हें दोषी किसने ठहराया ?"
न्यायमूर्ति कांत ने आगे कहा, 
"राज्य और याचिकाकर्ता निष्पक्ष सुनवाई चाहते हैं और आप निष्पक्ष सुनवाई के खिलाफ नहीं हो सकते हैं। तो यह प्रशासनिक और तथ्य-खोज जांच क्यों है?"
न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने कहा, 
"हमारे आदेश के बाद 24 घंटे के भीतर जवाब देने के लिए कह रहे हैं। यह आपसे अपेक्षित नहीं है।"

सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया,
"यह कहना कि "यह आपसे अपेक्षित नहीं है", परिस्थितियों में थोड़ा कठोर है।"
 
"यदि आप राज्य के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना चाहते हैं तो इस अदालत को क्या करना बाकी है?", 
CJI ने पूछा।
 
जवाब में, एसजी ने कहा कि, 
"अगर पीठ को लगता है कि कारण बताओ नोटिस अंतिम परिणाम से पहले है, तो उस पर कार्यवाही तब तक रोकी जा सकती है जब तक केंद्रीय समिति इस मुद्दे की जांच नहीं करती और अदालत को एक रिपोर्ट सौंपती है।"

हालांकि, पंजाब के महाधिवक्ता ने केंद्रीय समिति में विश्वास की कमी व्यक्त की।
" इस जांच समिति में एमएचए के अफसर, प्रमुख हैं। एमएचए ने पहले ही एक निष्कर्ष निकाल रखा है कि, हम दोषी हैं, यह समिति क्या करेगी ? यह समिति एक बेकार की औपचारिकता है। मुझे इस समिति से कोई उम्मीद नहीं है!कृपया एक स्वतंत्र समिति का गठन करें", 
एजी ने यह प्रस्तुत किया। .
 
इस बहस के बाद पीठ ने एक स्वतंत्र समिति गठित करने का फैसला किया।

मुकदमा इस प्रकार है। 
भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की एक खंडपीठ एनजीओ "लॉयर्स वॉयस" द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सुरक्षा चूक की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई थी, जब प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे थे।  बठिंडा से हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक तक।  कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़क जाम किए जाने के कारण पीएम का काफिला 15-20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसा रहा.
 
पिछले अवसर (7 जनवरी) को, सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को 5 जनवरी को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा से संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित करने का निर्देश दिया था, जिसके दौरान एक सुरक्षा चूक जब हुई तब एक  प्रदर्शनकारियों के समूह ने पीएम के काफिले को रोक दिया।
 
कोर्ट ने पंजाब राज्य, केंद्र और राज्य एजेंसियों को रजिस्ट्रार जनरल के साथ सहयोग करने और पूरे रिकॉर्ड तुरंत उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था।  कोर्ट ने कहा कि चंडीगढ़ यूटी के पुलिस महानिदेशक और एनआईए का एक अधिकारी दोनों नोडल अधिकारी हो सकते हैं।
 
अदालत ने मौखिक रूप से केंद्र सरकार और पंजाब सरकार को सुरक्षा चूक की जांच के लिए उनके द्वारा गठित संबंधित समितियों की कार्यवाही अगले सोमवार तक के लिए स्थगित करने को भी कहा।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ एक गैर सरकारी संगठन "वकीलों की आवाज" द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। याचिका ने निम्न विंदु उठाये गए थे और सुप्रीम कोर्ट से, निम्न प्रार्थना की गयीं थी।

● पंजाब राज्य, उसके मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक की पीएम सुरक्षा के संबंध में गंभीर और जानबूझकर चूक करने के प्रति संज्ञान लेने का आग्रह किया गया है।  
● जिला जज, भटिंडा को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह यात्रा के संबंध में पंजाब पुलिस की गतिविधियों और तैनाती से संबंधित सभी संभावित स्रोतों से सभी आधिकारिक दस्तावेज और सामग्री जल्द से जल्द एकत्र करें और उसे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश करें।
● पंजाब राज्य और उसके मुख्य सचिव पर जिम्मेदारी तय करने और उन्हें निलंबन के तहत रखने के निर्देश मांगे गए हैं और इसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के लिए भारत संघ को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
● समाचार रिपोर्टों पर भरोसा करते हुए, याचिका में यह तर्क दिया गया है कि यह सुरक्षा चूक स्पष्ट रूप से जानबूझकर किया गया था और राष्ट्रीय सुरक्षा और पंजाब राज्य में वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था द्वारा निभाई गई भूमिका पर, यह एक गंभीर सवाल उठाता है।
● प्रधान मंत्री की सुरक्षा में चूक, पंजाब पुलिस की मिलीभगत से स्पष्ट रूप से हुई थी और यह केवल पंजाब सरकार ही थी जो प्रधान मंत्री के सटीक मार्ग को जानती थी जिसे उच्च सुरक्षा कारणों से कभी साझा नहीं किया जाता है।
● प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग करने और राष्ट्रीय सुरक्षा लाने के लिए पूर्व नियोजित, साज़िश के तहत दोषी अधिकारियों और प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग करने के लिए जिम्मेदार अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जाए।  
● मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिसका संबंध स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा से है, सुरक्षा व्यवस्था के मानक और प्रोटोकॉल के अनुसार, मुख्य सचिव और डीजीपी या उनके नामांकित व्यक्तियों के लिए कार निर्धारित की जाती है और उन्हें उस काफिले में शामिल होना चाहिए था। जबकि रिपोर्टों के अनुसार, प्रधान मंत्री के कार्यक्रम के दौरान न तो मुख्य सचिव/प्रतिनिधि और न ही डीजी/प्रतिनिधि काफिले में शामिल हुए। 

( विजय शंकर सिंह )


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