Sunday, 26 June 2022

सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ और त्वरित सुनवाई के नियम.

सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ और त्वरित सुनवाई के नियम.

शिवसेना के बागी नेता और विधायक, एकनाथ शिंदे ने, 26/06/22 की शाम 6.30 पर, एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की। रविवार होने के बावजूद, 26/06/22 को ही, शाम 7.30 बजे, रजिस्ट्री ने याचिका लिस्ट कर, अगले ही दिन, सोमवार यानी, 27/06/22 की तिथि सुनवाई के लिए तय भी कर दी। सामान्यतः एक याचिका जब दायर होती है तो, रजिस्ट्री उसका डिफेक्ट ढूंढती है और डिफेक्ट ठीक होने पर, लिस्टिंग के लिए रखी जाती है। सामान्य स्थिति में, कोर्ट से आवश्यक मामलों की सुनवाई के लिए अदालत से अनुरोध किया जाता है, जिसे मेंशनिंग कहते हैं। क्या शिंदे की याचिका में यह सब हुआ है? आजकल सामान्य अदालती कामकाज नहीं चल रहा है, बल्कि वेकेशन बेंच है जो अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई और लिस्टिंग की जाती है। 

वेकेशन बेंच, किन मामलो में तुरंत सुनवाई करेगी, इसका भी एक सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट ने ही जारी कर रखा है। उस सर्कुलर में उन प्रकरणों का उल्लेख भी है जिन्हे बेंच अत्यावश्यक सुनवाई के लिए तैयार होगी। सर्कुलर इस प्रकार है।
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भारत का सर्वोच्च न्यायालय
फा.नं.4/न्यायिक./2022, नई दिल्ली, 13 मई, 2022

परिपत्र

इसके द्वारा सभी संबंधितों की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि, आगामी अवकाश के दौरान
निम्नलिखित अत्यावश्यक मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए मानदंड/दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं। 23.05.2022 से 10.07.2022 तक, अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने वाले प्रत्येक मामले के साथ एक हलफनामा भी होना चाहिए, जिसमें, क्यों लिस्टिंग की जाय इसकी आवश्यक सभी भौतिक तथ्यों के साथ, दर्शाया गया हो। जैसे, 

 i) मामले की प्रकृति;
 ii) आक्षेपित आदेश की तिथि, यदि कोई हो;
 iii) यदि आक्षेपित आदेश दिया गया था या कार्रवाई का कारण पहले की तारीख में उत्पन्न हुआ था, तो छुट्टी से पहले इसे दाखिल नहीं करने का कारण;
 iv) उसमें दर्शाई गई तात्कालिकता को देखते हुए नवीनतम तिथि जिस तिथि तक मामले की सुनवाई की जा सकती है;  तथा
v) मांगे गए अंतरिम आदेश की प्रकृति, जिसके लिए तात्कालिकता का संकेत दिया गया है, का उल्लेख किया जाना चाहिए।

माननीय अवकाश न्यायाधीशों के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए किसी भी मामले पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसा शपथ पत्र जो माननीय अवकाश न्यायाधीशों द्वारा सुनवाई की तात्कालिकता को इंगित करने के लिए पर्याप्त न हो।

2.
निम्नलिखित मामलों को अवकाश के दौरान सूचीबद्ध करने के लिए अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों के रूप में माना जाएगा:

1. मामले जिनमें मृत्युदंड दिया गया है;
2. बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए याचिका और उससे संबंधित मामले;
3. संपत्ति के विध्वंस की आसन्न आशंका से संबंधित मामले;
4. बेदखली/बेदखली से संबंधित मामले।
5. अग्रिम जमानत के मामले और आदेश के खिलाफ दायर मामले-अस्वीकार करना/जमानत देना;

3.
निम्नलिखित मामलों को अवकाश के दौरान सूचीबद्ध करने के लिए तत्काल प्रकृति के मामलों के रूप में नहीं माना जाएगा:

1. अंतर्वर्ती आदेशों से उत्पन्न मामले;
2. रिमांड आदेशों से संबंधित मामले;
3. निर्दिष्ट विधियों के तहत कर, जुर्माना आदि के पूर्व जमा से संबंधित मामले;
4. आजीवन कारावास या एक वर्ष से अधिक की सजा से उत्पन्न मामले;
5. सेवा मामलों में स्थानांतरण और/या प्रत्यावर्तन, बर्खास्तगी और सेवा से निष्कासन शामिल है;
6. परिवहन मामले, परमिट रद्द करने और तत्काल अंतरिम आदेशों की आवश्यकता से संबंधित मामलों को छोड़कर;
7. फरमान और उनके निष्पादन से संबंधित मामले।

4.
इसके द्वारा सभी संबंधितों की जानकारी के लिए आगे अधिसूचित किया जाता है कि अवकाश पीठों के समक्ष मामलों को सूचीबद्ध करने के अनुरोध पर सायं 4.00 बजे से पहले विचार नहीं किया जाएगा।  गुरुवार 19 मई, 2022 को और उसके बाद दोपहर 1.00 बजे तक प्राप्त अनुरोध, शनिवार 21 मई, 2022 को सोमवार 23 मई, 2022 को सूचीबद्ध करने के लिए विचार किया जाएगा और सोमवार 23 मई, 2022 से सायं 4.00 बजे तक सभी आवश्यक मामलों को दर्ज किया जाएगा।  गुरुवार 26 मई, 2022 को शुक्रवार 27 मई, 2022 को सूचीबद्ध किया जाएगा और इसी तरह।

एसडी / (बीएलएन आचार्य) रजिस्ट्रार (जे-द्वितीय) 13.05.2022

एसडी/(चिराग भानु सिंह) रजिस्ट्रार (जे-आई)
13.05.2022

 प्रति: 1. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन परिपत्र की पांच अतिरिक्त प्रतियों के साथ इस अनुरोध के साथ कि बार के सदस्यों को जानकारी के लिए बार एसोसिएशन के नोटिस बोर्ड पर परिपत्र प्रदर्शित किया जा सकता है।
2. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन सर्कुलर की पांच अतिरिक्त प्रतियों के साथ इस अनुरोध के साथ कि एसोसिएशन के सदस्यों को जानकारी के लिए सर्कुलर को एसोसिएशन के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जा सकता है।
3. सभी नोटिस बोर्ड।
4. सभी संबंधित।
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SUPREME COURT OF INDIA
F.No.4/Judl./2022 New Delhi, May 13, 2022

CIRCULAR

1.
It is hereby notified for the information of all concerned that the following norms/guidelines have been laid down for listing of urgent matters during the ensuing vacation viz. from 23.05.2022 to 10.07.2022: Every matter to be moved before vacation Court should be accompanied by an affidavit, indicating all the material facts necessary for the formation of opinion about its

urgency. The required material facts and particulars should invariably include:

i) The nature of the matter;
ii) The date of the impugned order, if any;
iii) The reason for not filing it before the vacation, if the impugned order was made or the cause of action arose on an earlier date; 
iv) The latest date upto which the matter can be heard in view of the urgency indicated therein; and 
v) The nature of interim order sought for which the urgency is indicated must be mentioned.

No matter shall be entertained and considered for listing before the Hon'ble Vacation Judges unless it is, inter alia, accompanied by such an affidavit which is sufficient to indicate the urgency for its being heard by the Hon'ble Vacation Judges.

2.
The following matters shall be treated as matters of urgent nature for listing during the vacation :

1. Matters in which death penalty has been awarded;
2. The petition for Habeas Corpus and matters relating to it; 
3. Matters relating to imminent apprehension of demolition of property;
4. Matters relating to dispossession/evivtion.
5. Matters for anticipatory bail and matters filed against orders-refusing/granting bail;

3. 
The following matters shall not be treated as matters of urgent nature for listing during vacation :

1. Matters arising out of interlocutory orders;
2. Matters relating to remand orders;
3. Matters relating to pre-deposit of tax, penalty etc., under specified statutes;
4. Matters arising out of life sentence or sentences for more than one year;
5. Service matters involving transfer and/or reversion, dismissal and removal from service;
6. Transport matters, except those relating to cancellation of permits and needing urgent interim orders; 
7. Matter related to decrees and their execution. 

4. 
It is hereby further notified for the information of all concerned that request for listing the matters before Vacation Benches will not be entertained before 4.00 P.M. on Thursday the 19th May, 2022 and requests received thereafter till 1.00 P.M. on Saturday the 21 May, 2022 will be considered for listing on Monday the 23rd May, 2022 and that all the urgent matters filed from Monday the 23 May, 2022 upto 4.00 P.M. on Thursday the 26th May, 2022 will be listed on Friday 27th May, 2022 and so on.

Sd/ (B.L.N. Achary) Registrar (J-II) 13.05.2022

Sd/ (Chirag Bhanu Singh) Registrar (J-I)

13.05.2022

To: 
1. Supreme Court Bar Association with five spare copies of the Circular with a request that the Circular may be displayed on the Notice Board of the Bar Association for information to the Members of the Bar.
2. Supreme Court Advocates-on-Record Association with five spare copies of the Circular with a request that the Circular may be displayed on the Notice Board of the Association for information to the Members of the Association. 
3. All the Notice Boards.
4. All concerned.

(विजय शंकर सिंह) 

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