Monday 24 April 2023

यौन शोषण के आरोप पर महिला पहलवानों की याचिका पर, सुप्रीम कौन ने नोटिस जारी की / विजय शंकर सिंह

कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है और इन आरोपों की जांच के लिए पहलवान जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस संबंध में एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में पहलवानों की तरफ से दायर की गई है।। आज सुप्रीम कोर्ट ने महिला पहलवानों द्वारा कथित यौन उत्पीड़न को लेकर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर आज, 25/04/23 को नोटिस जारी किया है।

सीनियर एडवोकेट, कपिल सिब्बल ने आज भारत के सीजेआई, डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और अनुरोध किया कि, मामले में याचिकाकर्ताओं की पहचान को सुरक्षित रखा जाए।

सीजेआई ने कहा कि, "आम तौर पर, पुलिस अधीक्षक से संपर्क करने का उपाय धारा 156 CrPC के तहत, याचिकाकर्ता को उपलब्ध है।"
फिर पूछा "आरोप क्या हैं?"  
सिब्बल ने कहा, "ये महिला पहलवान हैं। वे धरने पर बैठी हैं। 7 महिलाओं ने, यौन शोषण की शिकायत की है और उनमें से एक नाबालिग है। उनकी शिकायत पर, प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। इस अदालत के कानून का उल्लंघन किया गया है।"

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि, प्राथमिकी दर्ज करने में अत्यधिक देरी हुई है, खासकर जब कुश्ती निकाय के अध्यक्ष के खिलाफ POCSO के आरोप लगाए गए हैं।  आरोप कथित तौर पर 2012 के हैं। याचिकाकर्ता दिल्ली के जंतर मंतर पर इस तरह की निष्क्रियता का विरोध कर रहे हैं।
अदालत ने तब आदेश दिया, "यौन उत्पीड़न के संबंध में पेशेवर पहलवानों के इशारे पर गंभीर आरोप हैं। शुक्रवार को वापसी के लिए नोटिस जारी करें।"
सीजेआई ने आगे निर्देश दिया कि जो शिकायतें सीलबंद लिफाफे में दी जा रही थीं, उन्हें फिर से सील कर याचिका के तहत रखा जाएगा.

सिब्बल ने यह भी दावा किया कि 
"समिति की एक रिपोर्ट है जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया है।  सिब्बल ने कहा, "यहां तक ​​कि इस प्रकृति के अपराध को दर्ज नहीं करने के लिए पुलिस वालों पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है... अब सीआरपीसी की धारा 166ए में भी संशोधन किया गया है, जो मामला दर्ज नहीं होने पर पुलिस पर भी मुकदमा चलाने की अनुमति देता है।"

इस बीच, खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 के संदर्भ में डब्ल्यूएफआई से जवाब मांगा है। इस प्रकरण पर पहले भी पहलवान धरने पर बैठे थे और सरकार द्वारा एक जांच समिति के गठन के बाद तब उनका धरना समाप्त हुआ था। समिति की जांच का क्या निष्कर्ष निकला इसकी कोई जानकारी नहीं है। 

(विजय शंकर सिंह)

2 comments:

  1. आपके लेख पढ़ने से आम जनता और मुझे काफी जानकारी मिलती हैं। 166A।शानदार।

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