Tuesday 17 October 2023

मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित / विजय शंकर सिंह

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया, जो राष्ट्रीय राजधानी में अब खत्म हो चुकी शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं।  मनीष सिसोदिया, इस साल फरवरी से हिरासत में हैं और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों उनकी जांच कर रहे हैं।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत देने से इनकार करने के खिलाफ मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई कर रही है। शीर्ष अदालत ने पिछले महीने 14 जुलाई को उनकी याचिकाओं पर नोटिस जारी किया था।

आज हुई अंतिम बहस में, सिसौदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत सीबीआई के अपराध में सिसौदिया के खिलाफ रिश्वतखोरी का कोई आरोप नहीं था।  उन्होंने कहा, "अगर कोई द्वेषपूर्ण अपराध नहीं है, तो ईडी वहां नहीं हो सकता।"  उन्होंने प्रस्तुत किया कि हवाई अड्डे पर लाइसेंस के संबंध में शराब नीति में संशोधन के संबंध में 220 करोड़ की रिश्वत का आरोप, विधेय अपराध का हिस्सा नहीं है।  “विषयक अपराध के बिना, यह 220 कुछ भी नहीं है। 

इसके बाद जस्टिस खन्ना एएसजी की ओर मुड़े और कहा, "श्री राजू [अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू], यदि यह विधेय अपराध का हिस्सा नहीं है, कि यह रिश्वत दी गई थी, तो आपको पीएमएलए साबित करने में कठिनाई हो सकती है। यदि आपने कहा था कि नीति में बदलाव के लिए 2.2 करोड़ की रिश्वत दी गई थी , हां। लेकिन आप अपने पीएमएलए मामले में कोई विशेष अपराध नहीं बना सकते। हम किसी धारणा पर नहीं चल सकते। कानून में जो भी सुरक्षा दी गई है, उसे पूरी तरह से बढ़ाया जाएगा। अगर सुरक्षा नहीं है, तो वह नहीं है।"

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने इसका जवाब देते हुए तर्क दिया कि, "पीएमएलए की धारा 66 (2) के अनुसार, ईडी किसी भी नई जानकारी के बारे में क्षेत्राधिकार पुलिस को सूचित कर सकता है।"
जिस पर न्यायमूर्ति खन्ना ने जवाब दिया, "लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है, इसलिए हम अनुमान पर नहीं चलेंगे।"

एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि, "विजय मदनलाल चौधरी के फैसले के अनुसार अपराध की आय का सृजन केवल विधेय अपराध में होता है।  उन्होंने कहा, "ईडी समेत सभी लोग चाहते हैं कि विजय मदनलाल चौधरी फैसले पर पुनर्विचार किया जाए?"
सीनियर एडवोकेट, सिंघवी ने आगे यह भी कहा कि, "एक प्रमुख जांच एजेंसी के रूप में ईडी पारदर्शी होने के लिए बाध्य है।"
विशेष रूप से, सुनवाई की शुरुआत में, एएसजी ने विजय मदनलाल चौधरी के फैसले की एक पंक्ति पढ़ी थी जिसमें कहा गया था कि, "धारा 45 पीएमएलए के अनुसार जमानत केवल "वास्तविक मामले" में दी जा सकती है।"

आज की सुनवाई के दौरान एएसजी ने कोर्ट को यह भी बताया कि, "सुनवाई 9 से 12 महीने में खत्म हो सकती है।" सिंघवी ने कहा, "जब मुकदमा शुरू होना है और जब मुझसे जुड़ा कोई सबूत नहीं है, तब आप मुझे (मनीष सिसोदिया को) 500 गवाहों और 50,000 दस्तावेजों के साथ अंतरिम रूप से सलाखों के पीछे नहीं रख सकते।"
सिंघवी ने यह भी तर्क दिया कि, "शराब नीति "एक वर्ष में फैली संस्थागत, बहुस्तरीय निर्णय लेने की प्रक्रिया" का परिणाम थी।  उन्होंने कहा कि अपराध की आय से सीधे तौर पर, मनीष सिसौदिया का कोई लेना-देना नहीं है और वह बीमार हैं और इसलिए वह जमानत पर बाहर रहने के हकदार हैं।" 

सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि, "आरोप यह है कि, नीति ही धोखाधड़ी के लिए बनाई गई थी।", 
हालांकि, उन्होंने तर्क दिया कि, "नीति कई समितियों द्वारा विचार-विमर्श के बाद पारदर्शी तरीके से बनाई गई थी और तत्कालीन एलजी द्वारा अनुमोदित की गई थी।" 
उन्होंने तर्क दिया कि, "ईडी का यह दावा कि शराब नीति के कारण कीमतें बढ़ीं, गलत था।"  
सिंघवी ने इसका खंडन किया और कहा कि, "शराब नीति लागू होने के बाद ग्राहकों को दी जाने वाली कीमत वास्तव में कम हो गई है।"

मनीष सिसौदिया पर लगे आरोप में कहा गया है कि, "उन्होंने इंडोस्पिरिट कंपनी को लाइसेंस देने के लिए एक्साइज अधिकारियों पर दबाव डाला था।" एएसजी एसवी राजू ने कल की सुनवाई में कोर्ट को बताया था, "पॉलिसी अवधि के लिए इंडोस्पिरिट का 12% लाभ मार्जिन 192 करोड़ रुपये था और सभी प्रयास किए गए थे कि इंडोस्पिरिट को यह मिले।"

आज की सुनवाई में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि, "ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि सिसौदिया ने कानून का उल्लंघन करते हुए इंडोस्पिरिट को लाइसेंस देने पर जोर दिया था।"
सिंघवी ने कहा, "माना जाता है कि मेरे खिलाफ पैसे का कोई लेन-देन नहीं मिला है। वे जो कहते हैं वह यह है कि एक कंपनी ने मुनाफा कमाया और चूंकि मेरे द्वारा बनाई गई नीति से कंपनी को मदद मिली, इसलिए मैं इसमें शामिल हूं। यह बहुत दूर की कौड़ी है।"  

कल, एएसजी ने दावा किया था कि, "सिसौदिया ने एक मोबाइल फोन फेंककर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है, जो कथित तौर पर अभी तक बरामद नहीं हुआ है।" 
मंत्री अपने फोन बदलते हैं। यह एक मंत्री का फोन है। और इसे एफआईआर दर्ज होने से पहले ही छोड़ दिया गया था। क्या यह सबूतों से छेड़छाड़ का मामला बनता है?"  
सिंघवी ने आज कोर्ट में, एएसजी की इस तर्क पर कहा। 

वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि, वर्तमान विधान सभा सदस्य और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसौदिया को सीधे तौर पर फंसाने वाले किसी भी पैसे के लेन-देन का खुलासा नहीं हुआ है।"  
उन्होंने आगे तर्क दिया कि, "कोई सबूत नहीं है, जो मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 की धारा 3 में मनी लॉन्ड्रिंग के स्वतंत्र अपराध के साथ सिसोदिया को जोड़ता है।"
शराब नीति के विवाद के बारे में, सिंघवी ने तर्क दिया कि, "नई नीति, जो एक सामूहिक संस्थागत निर्णय था,  निजी विनिर्माताओं के बीच प्रचलित गुटबंदी को तोड़ने के उद्देश्य से - राजस्व में वृद्धि की गई और थोक विक्रेताओं द्वारा अर्जित अनुचित और अत्यधिक मुनाफे को सीमित किया गया।"
वरिष्ठ वकील ने इस तर्क के समर्थन में कि, "जमानत देने के मानदंडों को पूरा किया गया है, सिसोदिया के गवाहों को प्रभावित करने में उनकी असमर्थता पर भी जोर दिया।"

सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने अन्य बातों के अलावा, कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से कथित तौर पर लाभान्वित होने वाले राजनीतिक दल को शामिल न करने पर सवाल उठाया।  यह पूछताछ, जिसे अदालत ने बाद में स्पष्ट किया था, इसका मतलब केवल संदिग्ध सह-षड्यंत्रकारियों की दोष के संबंध में एक कानूनी प्रश्न था, जिसके कारण मीडिया रिपोर्टों की बाढ़ आ गई, जिसमें दावा किया गया कि प्रवर्तन निदेशालय आम आदमी पार्टी को आरोपियों में से एक के रूप में दोषी ठहराने की योजना बना रहा था। प्रेस द्वारा बयान के लिए पूछे जाने पर, अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल एसवी राजू ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि केंद्रीय एजेंसियों द्वारा उनके खिलाफ सबूत पाए जाते हैं तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।  मैराथन सुनवाई के दौरान, अदालत ने एजेंसियों से दिल्ली शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित वित्तीय अनियमितताओं में सिसोदिया की भूमिका की जांच के संबंध में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे।

आखिरी मौके पर, एएसजी राजू ने पीठ को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने और परोक्ष देनदारी के पहलू की जांच करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम की धारा 70 को लागू करने पर विचार कर रहा है। शराब घोटाले के सिलसिले में राजनीतिक दल.  इसके अलावा, उन्होंने उपमुख्यमंत्री के रूप में उनके पद की ओर इशारा करते हुए, 18 विभागों को संभालने वाले, उत्पाद शुल्क नीति के विशेष प्रभार के साथ, और दावा किया कि उनके पास मनी-लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में संलिप्तता के 'पर्याप्त' सबूत हैं। 

एएसजी राजू ने कहा, "उत्पाद शुल्क नीति के तहत थोक विक्रेताओं के लाभ मार्जिन में 5 प्रतिशत से 12 प्रतिशत की अचानक और अस्पष्ट वृद्धि से न केवल सरकारी खजाने को बल्कि उपभोक्ताओं को भी भारी नुकसान हुआ है।"  
एएसजी ने पीठ को बताया कि, "इस अतिरिक्त लाभ मार्जिन को भी अपराध की आय माना जा रहा है।"
इसके अलावा, अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल ने दावा किया कि,  "सिसौदिया ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, पूर्व उपमुख्यमंत्री के उस मोबाइल फोन का भी जिक्र है जो कथित तौर पर अभी तक बरामद नहीं हुआ है। "भले ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ के आधार पर वे प्रथम दृष्टया जमानत के हकदार हों, इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए।"

एएसजी की दलीलों के बाद, न्यायमूर्ति खन्ना ने परीक्षणों में देरी के बारे में केंद्रीय एजेंसियों से सवाल किया।  न तो सीबीआई और न ही ईडी मामले में आरोपों पर बहस शुरू हुई है।  न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से कहा कि,  "सिसोदिया को अनंत काल तक सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता है, और आरोप पत्र दायर होने के तुरंत बाद बहस शुरू होनी चाहिए।"
"आप इसका उत्तर कल दे सकते हैं। बहस अभी तक क्यों शुरू नहीं हुई है और वे कब शुरू होंगी?"  न्यायमूर्ति खन्ना ने एएसजी राजू से पूछा, जिन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के तहत आवेदनों का हवाला देते हुए उन दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए कहा जिन पर अभियोजन पक्ष ने देरी के प्राथमिक कारणों में से एक के रूप में भरोसा नहीं किया है। उन्होंने पीठ को सूचित किया, "ईडी मामले में संज्ञान लिया गया है और समन जारी किया गया है। वे इसे जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे।"

विवाद का मूल 2021 में राजस्व को बढ़ावा देने और शराब व्यापार में सुधार के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई उत्पाद शुल्क नीति है, जिसे बाद में कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद वापस ले लिया गया था और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आदेश दिया था  नीति की केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जाय। प्रवर्तन निदेशालय ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने दावा किया है कि, "यह नीति - जो राष्ट्रीय राजधानी में शराब व्यापार को पूरी तरह से निजीकरण करने की मांग करती है - का उपयोग सार्वजनिक खजाने की कीमत पर निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ देने और भ्रष्टाचार के लिए किया गया था।" फिलहाल जांच चल रही है और इसमें अन्य लोगों के अलावा दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता मनीष सिसौदिया को भी गिरफ्तार किया गया है।

मनीष सिसौदिया को पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 26 फरवरी को उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया था और बाद में 9 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में, सिसौदिया और अन्य को  2021-22 की आबकारी नीति के संबंध में 'सिफारिश' करने और टेंडर के बाद लाइसेंसधारी को अनुचित लाभ पहुंचाने के इरादे से सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना 'निर्णय लेने' में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप लगाया गया।"  केंद्रीय एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि AAP नेता को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने गोल-मोल जवाब दिए और सबूतों के सामने आने के बावजूद जांच में सहयोग करने से इनकार कर दिया।

दूसरी ओर, प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि कुछ निजी कंपनियों को थोक व्यापार में 12 प्रतिशत का लाभ देने की साजिश के तहत उत्पाद शुल्क नीति लागू की गई थी, हालांकि मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठकों के मिनटों में ऐसी किसी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया था।  एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि थोक विक्रेताओं को असाधारण लाभ मार्जिन देने के लिए विजय नायर और साउथ ग्रुप के साथ अन्य व्यक्तियों द्वारा एक साजिश रची गई थी।  एजेंसी के मुताबिक, नायर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की ओर से काम कर रहे थे।

दोनों मामलों में सिसौदिया की जमानत याचिकाएं - जिनकी जांच क्रमशः सीबीआई और ईडी द्वारा की गई - दिल्ली में राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने 31 मार्च और 28 अप्रैल को खारिज कर दी।

 पिछले महीने 3 जुलाई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में पिछली शराब नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था।  इससे पहले 30 मई को हाई कोर्ट ने शराब नीति के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

विजय शंकर सिंह 
Vijay Shanker Singh 

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