Monday, 30 October 2023

सरकार उवाच ~ नागरिकों को इलेक्टोरल बांड के धन का स्रोत जानने का कोई अधिकार नहीं है / विजय शंकर सिंह

भारत के अटॉर्नी जनरल, आर वेंकटरमणी ने चुनावी बांड मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर याचिकाओं पर जारी एक नोटिस के जवाब में सरकार का पक्ष रखते हुए एक बयान में कहा है कि, "नागरिकों को एक राजनीतिक दल की फंडिंग के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत जानकारी प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है।"
एजी ने चुनावी बांड योजना को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं के इस तर्क से असहमत होते हुए, खारिज कर दिया कि, "नागरिकों को एक राजनीतिक दल के वित्त पोषण के स्रोत के बारे में जानने का अधिकार है।"

एजी ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, "सबसे पहले, उचित प्रतिबंधों के बिना, कुछ भी और सब कुछ जानने का कोई सामान्य अधिकार नहीं हो सकता है। दूसरे, अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक जानने का अधिकार, विशिष्ट और खास उद्देश्यों के लिए तो हो सकता है, अन्यथा नहीं।"
उन्होंने आगे कहा है कि "उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानने के नागरिकों के अधिकार को बरकरार रखने वाले निर्णयों का यह अर्थ, नहीं लगाया जा सकता है कि उन्हें, पॉलिटिकल पार्टियों के वित्तपोषण के बारे में जानकारी का अधिकार मिल गया है।"

यह कहते हुए कि, "वे (आपराधिक इतिहास के बारे में जानने का अधिकार वाले) निर्णय, चुनावी उम्मीदवारों के बारे में, चुनाव के दौरान, अपना विकल्प बनाने और उनके अतीत की पृष्ठभूमि को जानने के संदर्भ में थे।"
सरकार के शीर्ष कानून अधिकारी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि, "इस तरह के ज्ञान तक सीमित जानकारी "नागरिकों की दोषमुक्त उम्मीदवारों को चुनने की पसंद के विशिष्ट उद्देश्य" को पूरा करती है। इस प्रकार विशिष्ट उचित अभिव्यक्ति के लिए, जानने के अधिकार की कल्पना की गई थी। लेकिन, इससे यह नहीं कहा जा सकता है कि सामान्य या व्यापक उद्देश्यों के लिए, जानने का अधिकार अनिवार्य रूप से जनता को मिल जाता है। इसलिए, इन फैसलों को, यह मानकर नहीं पढ़ा जा सकता कि, किसी नागरिक को 19(1)(ए) के तहत राजनीतिक दल की फंडिंग के संबंध में भी, सूचना पाने का अधिकार है।"
वे आगे कहते हैं, "यदि अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत कोई अधिकार (नागरिकों को) प्राप्त नहीं है, तो अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंध लगाने का सवाल ही नहीं उठता है।"

० अब एक नजर, अनुच्छेद 19(1) ए के प्राविधान पर..

अनुच्छेद 19(1)(ए),  सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसमें न केवल मौखिक शब्द शामिल हैं, बल्कि लेखन, चित्र, फिल्में, बैनर आदि के माध्यम से भाषण भी शामिल है। बोलने के अधिकार में न बोलने का अधिकार भी शामिल है। इस अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता एक अनुमानित स्वतंत्रता है। इस व्याख्या के अनुसार सूचना का अधिकार (आरटीआई) एक मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया है कि बोलने की स्वतंत्रता जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) के साथ एक अपरिहार्य अधिकार है। ये दोनों अधिकार अलग-अलग नहीं बल्कि संबंधित हैं।

० अदालत के समक्ष याचिकाओं का संदर्भ

वित्त अधिनियम 2017 ने चुनावी बांड के लिए, सरकार ने, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, कंपनी अधिनियम, आयकर अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम में भीसंशोधन पेश किए। साथ ही, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (आरपीए) की धारा 29 सी में किए गए 2017 के संशोधन के आधार पर, एक दानकर्ता भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक तरीकों का उपयोग करके और केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद निर्दिष्ट बैंकों और शाखाओं में चुनावी बांड खरीद सकता है।  .  

हालाँकि, राजनीतिक दलों को भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को इन बांडों के स्रोत का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं, 
० इन बांड को 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये या 1 करोड़ रुपये के गुणकों में किसी भी मूल्य पर खरीदा जा सकता है। 
० चुनावी बांड में दानकर्ता का नाम नहीं होगा। 
० बांड जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध होगा, जिसके भीतर भुगतानकर्ता-राजनीतिक दल को इसे भुनाना होगा। 
० आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13ए के तहत आयकर से छूट के उद्देश्य से बांड के अंकित मूल्य को एक पात्र राजनीतिक दल द्वारा प्राप्त स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से आय के रूप में गिना जाएगा।

चुनावी बांड को चुनौती देने वाली याचिकाएँ, राजनीतिक दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) सीपीएम, और गैर सरकारी संगठन, कॉमन कॉज़ और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा दायर की गई हैं, जो इस योजना को "एक अस्पष्ट फंडिंग प्रणाली जो किसी भी प्राधिकरण द्वारा अनियंत्रित है" के रूप में चुनौती देती है।  याचिकाकर्ताओं ने यह आशंका भी व्यक्त की कि कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन से "नीतिगत विचारों में राज्य के लोगों की जरूरतों और अधिकारों पर निजी कॉर्पोरेट हितों को प्राथमिकता मिलेगी।"

इस बारे में, मार्च 2019 में, भारत के चुनाव आयोग ने एक हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया कि गुमनाम चुनावी बांड योजना एक "प्रतिगामी कदम" थी क्योंकि इसका राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। हालांकि, 2021 में, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी बांड जारी करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

० सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष 

सुप्रीम कोर्ट की नोटिस के उत्तर में, अटॉर्नी जनरल ने शीर्ष अदालत में सरकार का पक्ष रखते हुए कहा, "चुनावी बांड योजना किसी भी व्यक्ति के मौजूदा अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है और इसे संविधान के भाग III के तहत किसी भी अधिकार के प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता है। इस तरह की प्रतिकूलता के अभाव में, योजना अवैध नहीं होगी। जो कानून इतना प्रतिकूल नहीं है, उसे किसी अन्य कारण से रद्द नहीं किया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा बेहतर या अलग नुस्खे सुझाने के उद्देश्य से तो की जा सकती है पर, राज्य की नीतियों को स्कैन करने के बारे में नहीं है।"  

सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ, 31 अक्टूबर को चुनावी बांड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई शुरू कर रही है।पीठ में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा शामिल हैं।  16 अक्टूबर को, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की 3-जजों की पीठ ने "उठाए गए मुद्दे के महत्व को देखते हुए, इस मामले को 5-जजों की पीठ के पास भेज दिया था।  इससे पहले, सीजेआई चंद्रचूड़ उन याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमत हुए थे - जो 2017 में दायर की गई थीं। याचिकाकर्ताओं ने आग्रह किया था कि, मामले की सुनवाई आगामी आम चुनाव से पहले की जाए।

एजी ने यह भी कहा है कि यह योजना स्वच्छ धन के योगदान और कर दायित्वों के पालन को बढ़ावा देती है।"
एजी आगे कहते है, “विचाराधीन योजना योगदानकर्ता को गोपनीयता का लाभ प्रदान करती है।  यह योगदान किए जा रहे स्वच्छ धन को सुनिश्चित और बढ़ावा देता है।  यह कर दायित्वों का पालन सुनिश्चित करता है।  इस प्रकार, यह किसी भी मौजूदा अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है।  एक संवैधानिक न्यायालय राज्य की कार्रवाई की समीक्षा केवल तभी करता है जब वह मौजूदा अधिकारों का अतिक्रमण करता है, न कि इसलिए कि राज्य की कार्रवाई ने संभावित अधिकार या अपेक्षा चाहे वह कितनी भी वांछनीय क्यों न हो, प्रदान नहीं की है।“

एजी ने यह भी तर्क दिया है कि, "नए कानून के परीक्षण के पहलू पर सार्वजनिक और संसदीय बहस में विचार किया जाना चाहिए।  उन्होंने आगे कहा कि यह अदालत द्वारा संचालित दिशानिर्देशों का मामला नहीं है। इसके अतिरिक्त, जब न्यायालय पहली बार किसी पहलू को अधिकार के हिस्से के रूप में घोषित करने के लिए, आगे बढ़ता है, तो यह शक्तियों के पृथक्करण के अनुरूप होगा न कि, किसी अधिकार के नए बताए गए पहलू के साथ, कानून की समीक्षा या परीक्षण करने का विषय वापस ले लिया जाएगा।"

अटॉर्नी जनरल ने अपनी बात कहते हुए कहा,
"सार्वजनिक और संसदीय बहसें, यह न्यायालय द्वारा संचालित दिशानिर्देशों का भी मामला नहीं है।  राजनीतिक दलों के योगदान का लोकतांत्रिक महत्व है और यह राजनीतिक बहस के लिए एक उपयुक्त विषय है और किसी दबाव से मुक्त शासन की जवाबदेही की मांग का मतलब यह नहीं है कि, अदालत स्पष्ट संवैधानिक रूप से अपमानजनक कानून के अभाव में ऐसे मामलों पर फैसला सुनाने के लिए आगे बढ़ेगी।"

विजय शंकर सिंह
Vijay Shanker Singh 

 

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