Tuesday, 12 September 2023

मणिपुर हिंसा और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के खिलाफ एफआईआर / विजय शंकर सिंह

मणिपुर हिंसा से संबंधित, एक तथ्यान्वेषी रिपोर्ट (fact finding report) पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (ईजीआई) के सदस्यों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने आज मौखिक रूप से टिप्पणी की कि, "यह मुद्दा सिर्फ एक रिपोर्ट से संबंधित है और  यह ज़मीन पर किसी के द्वारा अपराध करने का मामला नहीं है।" 
पत्रकार सीमा गुहा, संजय कपूर, भारत भूषण और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से दायर रिट याचिका पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ सुनवाई कर रही है। अदालत ने यह भी कहा कि, "वह एफआईआर को रद्द करने के पक्ष में नहीं है और इस बात पर विचार कर रही है कि क्या मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना चाहिए या मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा सुना जाना चाहिए।"

सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की, "आखिरकार यह एक रिपोर्ट है। मूल प्रश्न यह है कि, वे जो तर्क दे रहे हैं वह यह है कि, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है। यह उनकी व्यक्तिपरक राय का मामला है। क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है...यह इनमें से एक ऐसा मामला नहीं है, जहां किसी व्यक्ति ने, वास्तव में,  कुछ अपराध किया है। उन्होंने तो एक रिपोर्ट प्रकाशित की है।"
सीजेआई ने भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो मणिपुर राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, से कहा, "आप बिना किसी रियायत या किसी अन्य भविष्य के मामले के, एक बड़ा बयान दे सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है..।"
पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने, याचिकाकर्ताओं को एफआईआर के सिलसिले में दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा दी थी।

प्रारंभ में, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जोर देकर कहा कि, "ईजीआई ने स्वयं मणिपुर जाकर रिपोर्ट बनाने के लिए स्वेच्छा से काम नहीं किया। उन्हे, सेना द्वारा उसे ऐसा करने के लिए आमंत्रित किया गया था क्योंकि यह सेना ही थी जो मणिपुर राज्य में जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन चाहती थी।"
उन्होंने कहा, "हमने (EGI) स्वेच्छा से वहां जाने की इच्छा नहीं जताई थी। सेना ने हमसे अनुरोध किया था। यह बहुत गंभीर मामला है। कृपया एडिटर्स गिल्ड को दिया गया सेना का पत्र देखें। यह एडिटर्स गिल्ड को सेना का निमंत्रण है, देखें क्या है  वहां क्या हो रहा है - स्थानीय मीडिया द्वारा अनैतिक, एकपक्षीय रिपोर्टिंग। यह उनके निमंत्रण पर है कि हम गए थे।"

इस दलील पर सीजेआई ने पूछा, "लेकिन सेना ने एडिटर्स गिल्ड को मणिपुर आने के लिए क्यों कहा?"
सिब्बल ने जवाब दिया, "क्योंकि वे ज़मीन पर क्या हो रहा है इसका वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन चाहते थे।"
सिब्बल ने कहा कि, "एक बार ईजीआई ने अपनी रिपोर्ट दे दी, तो उस पर दंड संहिता के तहत अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।"

इस पर सॉलिसिटर जनरल, तुषार मेहता ने कहा, ईजीआई, अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर के खिलाफ, मणिपुर उच्च न्यायालय जा सकता है। पर वे इसे, एक 'राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दा' बना रहे हैं। वह मामले की मेरिट पर बहस नहीं करेंगे। इस मामले की सुनवाई मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है और याचिकाकर्ताओं को इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने की आवश्यकता नहीं है।"
हालाँकि, सिब्बल ने इस पर आपत्ति जताई और कहा, "ये अपराध कैसे टिके रह सकते हैं? हमें यहां उच्च न्यायालय में मामले पर मुकदमा चलाने की अनुमति दें।" 
कुकी प्रोफेसर की पैरवी करने वाले एक वकील पर हुए हमले का जिक्र करते हुए सिब्बल ने कहा, "क्योंकि वहां भी वकील पीछे हट रहे हैं. एक वकील हैं जिनका घर जला दिया गया है. इस वक्त वहां जाना खतरनाक है।"

इस दलील पर, एसजी ने कहा कि, "याचिकाकर्ता वस्तुतः उच्च न्यायालय के समक्ष भी उपस्थित हो सकते हैं।"
हालाँकि, सिब्बल ने अपनी पिछली बात दोहराई और मणिपुर के मुख्यमंत्री द्वारा ईजीआई के खिलाफ दिए गए बयानों का हवाला दिया। और कहा, "इसके आधार पर हम पर मुकदमा क्यों चलाया जाना चाहिए? यह रिपोर्ट 2 सितंबर को दर्ज की गई थी। 3 तारीख की रात, एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 4 तारीख को, मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया।"
एसजी (SG) ने कपिल सिब्बल के बयान पर जताई आपत्ति और कहा, "यदि आप इसे राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक बनाना चाहते हैं, तो हम कर सकते हैं। अन्यथा, उच्च न्यायालय इससे निपट सकता है।"

सिब्बल ने अपनी दलीलें जारी रखीं और कहा, "हम ऐसी स्थिति नहीं चाहते जहां हमें वकीलों को शामिल करना शुरू करना पड़े क्योंकि वहां वकील पीछे हट गए हैं...वकीलों के घरों में तोड़फोड़ की गई है।"
इस समय, सीजेआई ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट एफआईआर को रद्द नहीं करने जा रहा है, बल्कि केवल इस पर विचार कर रहा है कि क्या उसे याचिकाकर्ताओं को मणिपुर जाने के लिए कहना चाहिए या मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना चाहिए।"  
अब इस मामले की सुनवाई 15 सितंबर 2023 को होगी।

विजय शंकर सिंह 
Vijay Shanker Singh 


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