सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को पेगासस स्पाइवेयर का उपयोग कर राजनेताओं, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं आदि की व्यापक और लक्षित निगरानी के आरोपों की जांच के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति के गठन का आदेश दिया।
समिति के कामकाज की देखरेख सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरवी रवींद्रन करेंगे। इस कार्य में पर्यवेक्षक न्यायाधीश की सहायता के जो टीम गठित है, उसमे हैं,
● श्री आलोक जोशी, पूर्व आईपीएस अधिकारी (1976 बैच)
● डॉ. संदीप ओबेरॉय, अध्यक्ष, उप समिति (अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन/अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो-तकनीकी आयोग/संयुक्त तकनीकी समिति)।
तीन सदस्यीय एक तकनीकी समिति भी बनाई गई है। जिंसमे, शामिल होंगे,
● डॉ नवीन कुमार चौधरी, प्रोफेसर (साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक) और डीन, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधीनगर, गुजरात।
● डॉ. प्रभारन पी., प्रोफेसर (इंजीनियरिंग स्कूल), अमृता विश्व विद्यापीठम, अमृतापुरी, केरल।
डॉ अश्विन अनिल गुमस्ते, इंस्टीट्यूट चेयर एसोसिएट प्रोफेसर (कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बॉम्बे, महाराष्ट्र।
कोर्ट ने कमेटी से 8 हफ्ते बाद रिपोर्ट देने को कहा है।
सीजेआई जस्टिस, एनवी रमन्ना द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया है कि, अदालत द्वारा जांच कमेटी का गठन निम्नलिखित "सम्मोहक परिस्थितियों" के कारण पारित करने के लिए किया गया है,
● निजता के अधिकार और बोलने की स्वतंत्रता पर कथित रूप से प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी जांच की जानी चाहिए।
● संभावित निगरानी के प्रभाव के कारण इस तरह के आरोपों से सभी नागरिक प्रभावित हो सकते है।
● इस पीआईएल के प्रतिवादी, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में, कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया गया है।
● विदेशों द्वारा लगाए गए आरोपों और इस जासुसी मे उनकी संलिप्तता को गंभीरता से लिया गया है।
● इस बात की भी संभावना है कि, इस देश के नागरिकों को निगरानी में रखने में कोई विदेशी प्राधिकरण, एजेंसी या निजी संस्था भी शामिल है।
● आरोप है कि केंद्र या राज्य सरकारें नागरिकों के उनके मौलिक अधिकारों से, उन्हें वंचित करने की पक्षधर हैं।
● नागरिकों पर प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रश्न, जो कि अधिकार क्षेत्र का तथ्य है, विवादित है और इसके लिए और अधिक तथ्यात्मक जांच की आवश्यकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की शुरुआत में कहा कि, याचिकाएं निगरानी की "ऑरवेलियन चिंता" उठाती हैं। कोर्ट ने कहा कि कुछ याचिकाकर्ता पेगासस जासूसी के सीधे शिकार होने का आरोप लगाते हैं और वे भारत सरकार की ओर से, इस पर, सरकार की निष्क्रियता का मुद्दा उठाते हैं।
"नागरिकों की अंधाधुंध जासूसी की अनुमति कानून के अनुसार छोड़कर नहीं दी जा सकती है," कोर्ट ने फैसले में कहा। यह प्रेस की स्वतंत्रता के लिए भी एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, जो लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संभावित, विधि विरुद्ध निगरानी लोकतंत्र को प्रभावित करेगी। कोर्ट ने कहा कि वह सच्चाई का पता लगाने और मामले की तह तक जाने को मजबूर है। कोर्ट ने कहा कि अखबारों की खबरों के आधार पर दायर याचिकाओं को लेकर उसे शुरुआती आपत्ति थी। हालाँकि, मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार को सीमित नोटिस जारी की गयी थी।
इस अदालत ने 2019 के बाद से पेगासस हमले के संबंध में सभी सूचनाओं का खुलासा करने के लिए केंद्र को पर्याप्त समय दिया था। हालांकि केवल एक सीमित हलफनामा दायर किया गया था जिसमें सरकार ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया था। अगर प्रतिवादी यूनियन ऑफ इंडिया ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया होता, तो इससे मदद मिलती। हालांकि, प्रतिवादी यूनियन ऑफ इंडिया ने जानकारी देने से इनकार कर दिया। संघ द्वारा आरोपों का केवल एक अस्पष्ट और सर्वव्यापी खंडन था।
23 सितंबर को, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि अदालत इजरायली कंपनी एनएसओ द्वारा विकसित पेगासस स्पाइवेयर का उपयोग करके पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, राजनेताओं आदि की जासूसी के आरोपों को देखने के लिए एक तकनीकी समिति गठित करने पर विचार कर रही है। CJI ने कहा था कि तकनीकी समिति का हिस्सा बनने के इच्छुक व्यक्तियों की पहचान करने में कठिनाइयों के कारण आदेश में देरी हो रही है।
13 सितंबर को सीजेआई एनवी रमना, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने पेगासस मामले में अंतरिम आदेश सुरक्षित रखा था, जब केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर करने की अनिच्छा व्यक्त की थी जिसमें अदालत से सरकार से यह स्पष्ट तौर पर पूछा था कि उसने पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल किया है या नहीं।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और इसलिए इसे न्यायिक बहस या सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार हलफनामे में यह नहीं बता सकती कि उसने सुरक्षा उद्देश्यों के लिए किसी विशेष सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है या नहीं, क्योंकि इससे आतंकी समूह सतर्क हो सकते हैं। हालांकि, आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, केंद्र ने इस मुद्दे की जांच के लिए एक तकनीकी समिति गठित करने पर सहमति व्यक्त की है, और उक्त समिति अदालत को एक रिपोर्ट सौंपेगी, एसजी ने कहा।
पीठ ने कहा था कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा या रक्षा से संबंधित कोई विवरण नहीं चाहती थी, लेकिन केवल नागरिकों की जासूसी के आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण मांग रही थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा,
"हमें सुरक्षा या रक्षा से संबंधित मामलों को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम केवल यह जानने के लिए चिंतित हैं कि क्या सरकार ने कानून के तहत स्वीकार्य के अलावा किसी अन्य तरीके का इस्तेमाल किया है।"
" हम फिर से दोहरा रहे हैं कि हमें सुरक्षा या रक्षा से संबंधित मामलों को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम केवल चिंतित हैं, जैसा कि मेरे भाई ने कहा, हमारे सामने पत्रकार, कार्यकर्ता आदि हैं ... यह जानने के लिए कि क्या सरकार ने कानून के तहत स्वीकार्य के अलावा किसी अन्य तरीके का इस्तेमाल किया है या नहीं , "
सीजेआई एनवी रमना ने कहा था।
याचिकाकर्ताओं के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, श्याम दीवान, मीनाक्षी अरोड़ा, राकेश द्विवेदी, दिनेश द्विवेदी, सीयू सिंह द्वारा प्रतिनिधित्व किया - ने कहा कि,
" केंद्र द्वारा गठित एक समिति से निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से कार्य करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। पेगासस विकसित करने वाली इजरायली फर्म एनएसओ, केवल सरकारों को अपनी सेवाएं बेचती है, और जब भारत सरकार संदेह के बादल में थी, तो निष्पक्ष जांच करने की उम्मीद नहीं की जा सकती।"
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि
" वह पेगासस मुद्दे में कोई अतिरिक्त हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहती, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलू शामिल हैं। वह मुद्दों की जांच के लिए उसके द्वारा गठित की जाने वाली प्रस्तावित विशेषज्ञ समिति के समक्ष विवरण रखने को तैयार है।"
पेगासस विवाद 18 जुलाई को द वायर और कई अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रकाशनों द्वारा मोबाइल नंबरों के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित करने के बाद शुरू हुआ, जो भारत सहित विभिन्न सरकारों को एनएसओ कंपनी द्वारा दी गई स्पाइवेयर सेवा के संभावित लक्ष्य थे। द वायर के अनुसार, 40 भारतीय पत्रकार, राहुल गांधी जैसे राजनीतिक नेता, चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर, ईसीआई के पूर्व सदस्य अशोक लवासा आदि को लक्ष्य की सूची में बताया गया है।
इसके बाद मामले की स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए शीर्ष न्यायालय के समक्ष कई याचिकाएं दायर की गईं, जिन पर नोटिस जारी किया जाना बाकी है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कथित घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि नि:संदेह आरोप गंभीर हैं, यदि रिपोर्ट्स सही हैं। सीजेआई एनवी रमना ने कहा, "सच्चाई सामने आनी चाहिए, यह एक अलग कहानी है। हमें नहीं पता कि इसमें किसके नाम हैं।"
याचिकाएं अधिवक्ता एमएल शर्मा, पत्रकार एन राम और शशि कुमार, माकपा के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास, पांच पेगासस लक्ष्यों (परंजॉय गुहा ठाकुरता, एसएनएम आब्दी, प्रेम शंकर झा, रूपेश कुमार सिंह और इप्सा) सहित कई लोगों द्वारा दायर की गई हैं। इसके अतिरिक्त, शताक्सी, सामाजिक कार्यकर्ता जगदीप छोक्कर, नरेंद्र कुमार मिश्रा और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी पीआईएल दायर की थी।
( साभार, लाइव लॉ, बार एंड बेंच और इंडिया टुडे )
( विजय शंकर सिंह )
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