Sunday 1 January 2023

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार द्वारा छह साल पहले रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले को 4:1 के बहुमत से बरकरार रखा है / विजय शंकर सिंह

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 4-1 के  बहुमत ने माना कि, केंद्र सरकार की 8 नवंबर, 2016 की नोटबंदी की अधिसूचना वैध है और आनुपातिकता की कसौटी पर खरी उतरती है।  न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने अपने असहमतिपूर्ण विचार में कहा कि 
"हालांकि विमुद्रीकरण सुविचारित था, इसे कानूनी आधार पर (न कि उद्देश्यों के आधार पर) गैरकानूनी घोषित किया जाना चाहिए।"
जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, बीआर गवई, एएस बोपन्ना, वी रामासुब्रमण्यन और बीवी नागरत्ना वाले 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने, 7 दिसंबर, 2022 को, नोटबंदी की याचिकाओं पर, अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बहुमत के फैसले को पढ़ते हुए, न्यायमूर्ति बीआर गवई ने कहा कि, "विमुद्रीकरण का उन उद्देश्यों (कालाबाजारी, आतंकवाद के वित्तपोषण को समाप्त करना आदि) के साथ एक उचित संबंध था जिसे उद्देश्य के रूप में प्राप्त करने की बात (सरकार द्वारा) की गई थी। लेकिन यह, प्रासंगिक नहीं है कि उद्देश्य हासिल किया गया या नहीं।"
पीठ ने आगे कहा कि "मुद्रा विनिमय के लिए 52 दिनों की निर्धारित अवधि को अनुचित नहीं कहा जा सकता है।"
इसमें कहा गया है कि "निर्णय लेने की प्रक्रिया को केवल इसलिए गलत नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि प्रस्ताव केंद्र सरकार से आया था। आर्थिक नीति के मामलों में बहुत संयम बरतना होगा।  न्यायालय अपने विवेक से कार्यपालिका के की समझ को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है।"

पीठ ने आगे कहा कि "धारा 26 (2) आरबीआई अधिनियम, जो केंद्र को किसी भी मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की किसी भी श्रृंखला को विमुद्रीकृत करने का अधिकार देता है, का उपयोग मुद्रा की पूरी श्रृंखला के विमुद्रीकरण के लिए किया जा सकता है। आरबीआई अधिनियम की धारा 26(2) में "कोई" शब्द को प्रतिबंधित अर्थ नहीं दिया जा सकता है।  आधुनिक प्रवृत्ति व्यावहारिक व्याख्या की है।  अर्थहीनता की ओर ले जाने वाली व्याख्या से बचना चाहिए।  व्याख्या करते समय अधिनियम के उद्देश्यों पर विचार किया जाना चाहिए।"

संविधान पीठ ने कहा कि "अत्यधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर धारा आरबीआई एक्ट की धारा 26 (2) को असंवैधानिक, घोषित करते हुए, रद्द नहीं किया जा सकता है, ऐसा इसलिए कि,  इसमें स्वताः ही अंतर्निहित सुरक्षा उपाय हैं।"
आगे फैसले में कहा गया है, “केंद्र सरकार संसद के प्रति जवाबदेह है, जो वास्तव में देश के नागरिक के प्रति जवाबदेह होता है। केंद्रीय सरकार को केंद्रीय बोर्ड के परामर्श के बाद कार्रवाई करने की आवश्यकता है और यह एक अंतर्निहित सुरक्षा की स्वतः व्यवस्था है।"

हालांकि, न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना ने अपने असहमतिपूर्ण विचार में कहा कि "500 ​​रुपये और 1000 रुपये के नोटों की पूरी श्रृंखला का विमुद्रीकरण (नोटबंदी) एक गंभीर मामला है और यह केवल गजट अधिसूचना जारी करके केंद्र द्वारा नहीं किया जा सकता है। हालांकि यह उपाय सुविचारित था, इसे कानूनी आधार पर (न कि उद्देश्यों के आधार पर) गैरकानूनी घोषित किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार के इशारे पर नोटों की सभी श्रृंखलाओं का विमुद्रीकरण बैंक द्वारा विशेष श्रृंखलाओं के विमुद्रीकरण की तुलना में कहीं अधिक गंभीर मुद्दा है। इसलिए, इसे कानून के माध्यम से किया जाना चाहिए।"
 
न्यायाधीश नगरत्ना ने आगे कहा कि, "आरबीआई ने स्वतंत्र रूप से, अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल नहीं किया और केवल विमुद्रीकरण के लिए केंद्र की इच्छा को, अपनी मंजूरी दे दी। आरबीआई द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड को देखने पर, शब्द हैं "केंद्र सरकार द्वारा वांछित "... यह दर्शाता है कि आरबीआई द्वारा कोई स्वतंत्र विचार नहीं किया गया था। पूरी कवायद 24 घंटों में ही पूरी कर ली गई थी।"
जस्टिस नागरत्ना की यह टिप्पणी, आरबीआई अधिनियम की धारा 26(2) के तहत केंद्र सरकार की शक्तियों के बिंदु पर बहुमत के फैसले से भी अलग थी।

सबसे पहले, उन्होंने कहा कि, "भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 26(2) के तहत "कोई भी श्रृंखला" का अर्थ "सभी श्रृंखला" नहीं हो सकता है।  "धारा 26(2) केवल मुद्रा नोटों की एक विशेष श्रृंखला के लिए हो सकती है और किसी मूल्यवर्ग के मुद्रा नोटों की पूरी श्रृंखला के लिए नहीं।"
इसके बाद, न्यायाधीश ने कहा कि, "आरबीआई अधिनियम में केंद्र सरकार द्वारा विमुद्रीकरण की शुरुआत की परिकल्पना नहीं की गई है।"  
उन्होंने कहा कि "धारा 26(2) के अनुसार नोटबंदी का प्रस्ताव आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड से आएगा। यदि केंद्र सरकार द्वारा विमुद्रीकरण की पहल की जानी है, तो ऐसी शक्ति एक कानून या सूची की प्रविष्टि 36 से प्राप्त एक अध्यादेश के माध्यम से होनी चाहिए जो मुद्रा, सिक्का, कानूनी निविदा और विदेशी मुद्रा की बात करती है।"

न्यायाधीश नागरत्ना ने आगे बताया, "प्रस्ताव केंद्र सरकार से उत्पन्न (ओरिजिनेट), हुआ था और आरबीआई की राय मांगी गई थी।  आरबीआई द्वारा दी गई इस तरह की राय को आरबीआई अधिनियम की धारा 26 (2) के तहत "सिफारिश" के रूप में नहीं माना जा सकता है ... जब विमुद्रीकरण का प्रस्ताव केंद्र सरकार से उत्पन्न होता है, तो यह धारा 26 (2) आरबीआई अधिनियम के तहत नहीं होता है। यह एक कानून के रूप में है, और यदि गोपनीयता की आवश्यकता है, तो एक अध्यादेश के माध्यम से इसे लागू करना चाहिए था।"
हालांकि, इस तथ्य को देखते हुए कि अधिसूचना पर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी थी और छह साल बीत चुके थे, न्यायाधीश ने कहा कि "इस मामले में कोई राहत नहीं दी जा सकती है।  "कानून की यह घोषणा केवल संभावित रूप से कार्य करेगी और पहले से की गई कार्रवाइयों को प्रभावित नहीं करेगी," उसने कहा।

नोटबंदी की याचिकाओं पर, फैसला सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित रिकॉर्ड पेश करने को कहा था। भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने कहा कि दस्तावेजों को सीलबंद लिफाफे में पेश किया जाएगा। सुनवाई के दौरान, बेंच ने कहा था कि वह सिर्फ इसलिए हाथ जोड़कर नहीं बैठेगी क्योंकि यह एक आर्थिक नीति का फैसला है और कहा कि वह उस तरीके की जांच कर सकती है जिसमें फैसला लिया गया था।

संविधान पीठ ने शुरू में यह विचार व्यक्त किया था कि, "यह मुद्दा "अकादमिक" था, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि निर्णय के छह साल बीत चुके हैं और आश्चर्य हुआ कि क्या यह कार्रवाइयों को पूर्ववत कर सकता है।  हालांकि, 12 अक्टूबर को, वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम द्वारा दिए गए प्रेरक तर्कों के बाद, बेंच गुण-दोष के आधार पर मामले की सुनवाई के लिए सहमत हो गई।  पीठ ने केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को निर्णय से संबंधित संबंधित दस्तावेज और फाइलें पेश करने को कहा।

याचिकाकर्ताओं की ओर से, वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम ने दलीलें शुरू कीं।  हालांकि निर्णय के प्रभावों को पूर्ववत नहीं किया जा सकता है, न्यायालय को भविष्य के लिए कानून बनाना चाहिए, ताकि "समान दुस्साहस" भविष्य की सरकारों द्वारा दोहराया न जाए, उन्होंने तर्क दिया।  कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान, अधिवक्ता प्रशांत भूषण आदि ने भी दलीलें रखीं.  बैच में कुछ लोगों द्वारा दायर की गई कुछ याचिकाएं थीं, जिनमें नोट बदलने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी।

भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी फैसले का बचाव करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए।  एजी ने प्रस्तुत किया कि नकली मुद्रा, काले धन और आतंक के वित्त पोषण की बुराइयों को रोकने के लिए निर्णय लिया गया था।  उन्होंने तर्क दिया कि आर्थिक नीतिगत फैसलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा बेहद संकीर्ण है।  यहां तक ​​कि अगर यह मान भी लिया जाए कि नोटबंदी इच्छित परिणाम देने में सफल नहीं हुई है, तो यह न्यायिक रूप से निर्णय को अमान्य करने का कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि यह उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद अच्छे विश्वास में लिया गया है, उन्होंने तर्क दिया। भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने प्रस्तुत किया कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय बैंक द्वारा दी गई सिफारिश के आधार पर निर्णय लिया। अदालती कार्यवाही का विवरण, बार एंड बेंच और लाइव लॉ की रिपर्टिंग पर आधारित।

नोटबंदी याचिका की संविधान पीठ की सदस्य, जस्टिस नगरत्ना द्वारा दिए गये असहमति के विंदु इस प्रकार हैं।

नोटबंदी को चुनौती देने वाली दलीलों में अपने असहमतिपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीवी नागरथना ने कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने केंद्र द्वारा प्रस्तावित पूरे 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को रद्द करने की सिफारिश करने में स्वतंत्र रूप से दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया था।

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत निर्णय से संबंधित रिकॉर्ड का हवाला देते हुए यह राय बनाई ~

"रिकॉर्ड्स (आरबीआई द्वारा प्रस्तुत) को देखने पर, मुझे वहां शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग मिलता है" केंद्र सरकार द्वारा वांछित", "सरकार ने 500 और 1000 नोटों के कानूनी निविदा को वापस लेने की सिफारिश की है", "सिफारिश की है  प्राप्त किया गया" इत्यादि स्वतः व्याख्यात्मक हैं। यह दर्शाता है कि (रिज़र्व) बैंक द्वारा स्वतंत्र रूप से दिमाग लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। न ही बैंक के पास इतने गंभीर मुद्दे पर अपना दिमाग लगाने का समय था। यह अवलोकन किया जा रहा है।  इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 500 ​​रुपये और 1000 रुपये के बैंक नोटों की सभी श्रृंखलाओं के विमुद्रीकरण की पूरी कवायद 24 घंटे में की गई।"

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि "प्रस्ताव बैंक को संबोधित 7 नवंबर 2016 के पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार से भेजा गया।  सिफारिश भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 26(2) के तहत बैंक से उत्पन्न (originate) नहीं हुई थी, बल्कि, केंद्र सरकार द्वारा, आरबीआई को प्राप्त हुई थी।  केंद्र सरकार से (नोटबंदी की सिफारिश का प्रस्ताव, आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड से, की जाने वाली स्वतः सिफारिश के प्रस्ताव के समान नहीं है।"

न्यायमूर्ति नागरत्न ने कहा कि "आरबीआई द्वारा इस तरह के प्रस्ताव को दी गई सहमति को आरबीआई अधिनियम की धारा 26 (2) के तहत "सिफारिश" के रूप में नहीं माना जा सकता है।"

यहां तक ​​कि तर्क के लिए यह मानते हुए भी कि "आरबीआई के पास ऐसी शक्ति है, न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि ऐसी सिफारिश शून्य है क्योंकि धारा 26(2) के तहत शक्ति केवल करेंसी नोटों की एक विशेष श्रृंखला के लिए हो सकती है और करेंसी नोटों की पूरी श्रृंखला के लिए नहीं।"
न्यायाधीश ने कहा कि आरबीआई अधिनियम की धारा 26 (2) में "कोई भी" शब्द की व्याख्या "सभी" के रूप में नहीं की जा सकती है, जैसा कि बहुमत के पास है। केंद्र सरकार के कहने पर नोटों की सभी श्रृंखलाओं का विमुद्रीकरण बैंक द्वारा किसी विशेष श्रृंखला के विमुद्रीकरण की तुलना में कहीं अधिक गंभीर मुद्दा है।  इसलिए, यह कार्यकारी अधिसूचना के बजाय कानून के माध्यम से किया जाना चाहिए।"

न्यायमूर्ति नागरत्न ने आगे कहा,
"विमुद्रीकरण के उपाय से जुड़ी समस्याओं से एक आश्चर्य होगा कि क्या बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने इसके परिणामों की कल्पना की थी? क्या बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने नोटबंदी के प्रतिकूल प्रभावों पर ध्यान देने का प्रयास किया था? संचलन में इतनी बड़ी मात्रा में बैंक नोटों का विमुद्रीकरण का क्या असर पड़ सकता है, क्या आरबीआई ने इस पर सोचा था? केंद्रीय बोर्ड के उद्देश्य ठोस, उचित और उचित हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से उक्त उद्देश्यों को प्राप्त किया गया और प्रक्रिया का पालन किया गया वह कानून के अनुसार नहीं था।"

आगे जस्टिस नागरत्ना ने कहा, "यह भी रिकॉर्ड में लाया गया है कि, विमुद्रीकृत मुद्रा नोटों के मूल्य का लगभग 98% बैंक नोटों के लिए विनिमय किया गया है जो एक कानूनी निविदा बनी हुई है। साथ ही बैंक द्वारा 2000 रुपये के बैंक नोटों की एक नई श्रृंखला जारी की गई थी। यह उपाय स्वयं में, उतना प्रभावी साबित नहीं हो सकता था जितना कि, यह होने की उम्मीद थी। हालांकि, यह अदालत कानून की वैधता पर, अपने फैसले, निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रभावशीलता के आधार पर नहीं करती है। इसलिए, यह  स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान मामले में दी गई कोई भी राहत ऐसे उपायों की सफलता के विचार से अलग है। सेंट्रल बैंक (आरबीआई) की राय केंद्रीय बोर्ड के साथ एक सार्थक चर्चा के बाद स्पष्ट और स्वतंत्र रूप से दी गई राय होनी चाहिए, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के नागरिकों पर प्रभाव के संबंध में अपना सही महत्व दिया जाना चाहिए। भले ही आरबीआई इस तरह की कार्रवाई की सिफारिश करता है, केंद्र सरकार एक कार्यकारी अधिसूचना के माध्यम से करेंसी नोटों की पूरी श्रृंखला का विमुद्रीकरण नहीं कर सकती है।  यह एक विधायी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है- या तो संसद द्वारा बनाए गए कानून या अध्यादेश के माध्यम से।"

उपरोक्त कारणों के आधार पर, न्यायमूर्ति नागरत्ना ने 8 नवंबर, 2016 की अधिसूचना को "कानून के विपरीत" और "गैरकानूनी" घोषित किया।

आगे फैसले में है, "परिस्थितियों में, 500 रुपये और 1000 रुपये के सभी करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण की कार्रवाई गलत है। इसके अलावा, 2016 के बाद के अध्यादेश और 2017 के अधिनियम, जिसमें विवादित अधिसूचना की शर्तें शामिल हैं, गैरकानूनी हैं। हालांकि, इसे ध्यान में रखते हुए  इस तथ्य के लिए कि आपत्तिजनक अधिसूचना और अधिनियम पर कार्रवाई की गई है, कानून की घोषणा संभावित रूप से लागू होगी और 8 नवंबर, 2016 की अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार या आरबीआई द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई को प्रभावित नहीं करेगी। इसलिए, कोई राहत व्यक्तिगत याचिकाओं में नहीं दी जा रही है"।

न्यायमूर्ति नागरत्न ने हालांकि कहा कि यह उपाय देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली बुराइयों जैसे कि काला धन, आतंकी फंडिंग और जाली मुद्रा को लक्षित करने के लिए सुविचारित था। उन्होंने निष्कर्ष में कहा, "संदेह से परे, विमुद्रीकरण सुविचारित था। सर्वोत्तम इरादे और नेक उद्देश्य सवालों के घेरे में नहीं हैं। इस उपाय को केवल विशुद्ध रूप से कानूनी विश्लेषण पर गैरकानूनी माना गया है, न कि विमुद्रीकरण की वस्तुओं पर।"  

(विजय शंकर सिंह)

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