Thursday 8 December 2022

"कॉलेजियम प्रणाली 'देश का कानून' (Law of the land) है।" ~ सुप्रीम कोर्ट / विजय शंकर सिंह

सुप्रीम कोर्ट ने, आज, 08/12/22,  गुरुवार को केंद्र सरकार से कहा कि, "कॉलेजियम प्रणाली "देश का कानून" (Law of the land) है जिसका हर दशा में पालन किया जाना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि समाज के कुछ वर्ग हैं, जो कॉलेजियम प्रणाली के खिलाफ विचार रखते हैं, इससे, यह कानून रद्द नहीं हो जाता।"
"हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली तैयार करने वाली संविधान पीठ के फैसलों का पालन किया जाना चाहिए।" संविधान पीठ ने, यह बात, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से बिना किसी, भूमिका के कही। आगे पीठ ने कहा, 

"समाज में ऐसे वर्ग हैं, जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से सहमत नहीं हैं। क्या अदालत को उस आधार पर ऐसे कानूनों को लागू करना बंद कर देना चाहिए?" न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अगुवाई वाली पीठ ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से पूछा।
जस्टिस कौल ने चेतावनी देते हुए कहा, 
"अगर हर एक समाज यह तय करने लगे कि, किस कानून का पालन करना है और किस कानून का पालन नहीं करना है, तो, हर कानून यह टूट जाएगा।"

अटार्नी जनरल ने कहा कि, "केंद्र द्वारा वापस भेजे गए, दोहराए गए नामों को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा वापस लेने के दो उदाहरण हैं और इसने एक धारणा को जन्म दिया कि पुनरावृत्ति निर्णायक नहीं हो सकती है।"
इस पर पीठ ने यह कहकर पलटवार किया कि, "इस तरह के अलग-अलग उदाहरण संविधान पीठ के फैसले को नजरअंदाज करने के लिए, हम "सरकार को कोई अनुमति नहीं देंगे, जो स्पष्ट रूप से कहता है कि कॉलेजियम की पुनरावृत्ति बाध्यकारी है। जब कोई निर्णय होता है, तो किसी अन्य धारणा के लिए कोई जगह नहीं होती है।" 
सुनवाई के बाद लिखे गए आदेश में पीठ ने कहा कि "उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि, किन परिस्थितियों में कॉलेजियम ने पूर्व में दोहराए गए दो नामों को हटा दिया था।"

जस्टिस संजय किशन कौल, अभय एस ओका और विक्रम नाथ की खंडपीठ न्यायिक नियुक्तियों के लिए समय सीमा का उल्लंघन करने वाले केंद्र के खिलाफ बैंगलोर के एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा दायर एक अवमानना ​​​​याचिका की सुनवाई कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा 2018 में दायर एक जनहित याचिका भी आज सूचीबद्ध है।
एजी ने कहा कि "पिछले अवसर पर पीठ द्वारा उठाई गई चिंताओं के बाद उन्होंने मंत्रालय के साथ चर्चा की और मुद्दों को "ठीक करने" के लिए कुछ और समय मांगा।"

"अटॉर्नी आपको थोड़ा बेहतर करना होगा ... हमें एक रास्ता खोजने की जरूरत है। आपको क्यों लगता है कि हमने अवमानना ​​​​नोटिस के बजाय केवल एक नोटिस जारी किया? हम एक समाधान चाहते हैं। हम इन मुद्दों को कैसे सुलझाते ?"
न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि दिन की सुनवाई समाप्त हो गई।
पीठ ने आज यह भी नोट किया कि केंद्र ने हाल ही में 19 नामों को वापस भेजा है, जिनमें 10 नाम कॉलेजियम द्वारा दोहराए गए हैं।  पीठ ने कहा कि इस मुद्दे को हल करना कॉलेजियम का काम होगा।

"हम उम्मीद करते हैं कि अटॉर्नी जनरल कानूनी स्थिति की सरकार को सलाह देने और कानूनी स्थिति का पालन सुनिश्चित करने में वरिष्ठतम कानून अधिकारी की भूमिका निभाएंगे। संविधान की योजना के लिए इस न्यायालय को कानून का अंतिम मध्यस्थ होना आवश्यक है।  कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है, लेकिन यह इस न्यायालय द्वारा जांच और समीक्षा के अधीन है। यह महत्वपूर्ण है कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का पालन किया जाए अन्यथा लोग उस कानून का पालन करेंगे जो उन्हें लगता है कि सही है।"  यह बात अदालत ने अपने आदेश में कहा है। 
अटॉर्नी जनरल ने पीठ को आश्वासन दिया कि वह सरकार के साथ, इस विंदु पर, विचार-विमर्श के बाद अदालत को बताएंगे। मामले की अगले सप्ताह फिर सुनवाई होगी।

पीठ ने अपनी चिंता दोहराई कि, "नियुक्तियों में देरी से, मेधावी लोगों को न्यायपालिका में शामिल होने से बाधा पहुंच रही है और यह एक परेशानी वाली स्थिति है। कई मामलों में कॉलेजियम ने कुछ प्रस्तावों को छोड़ दिया है .... सरकार के दृष्टिकोण को, ध्यान में रखा गया है। सरकार के विचार और कॉलेजियम के विचारों को प्रस्तावित करने के बाद, सरकार नाम वापस भेजती है, लेकिन जब उन्हें दोहराया जाता है, तो आपको नियुक्त करना होता है।  कोई अन्य रास्ता नहीं है", 
न्यायमूर्ति कौल ने एजी को बताया, "ऐसा नहीं है कि प्रत्येक मामले में समय-सीमा का पालन नहीं किया जाता है।  लेकिन, जो बात हमें परेशान करती है, वह यह है कि कई मामले, महीनों और सालों से लंबित थे और कुछ मामले दोहराए गए थे।" 

जस्टिस कौल ने यह भी कहा कि "कभी-कभी नाम तेजी से स्वीकृत हो जाते हैं" और कुछ अन्य को महीनों तक लंबित रखा जाता है। यह पिंग पोंग लड़ाई कैसे चलेगी?" 
न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि "नामों के लिए दी गई चयनात्मक स्वीकृति वरिष्ठता को, बाधित कर देती है। जब कॉलेजियम नाम को मंजूरी देता है तो, उनके दिमाग में कई कारक होते हैं ... आप एक पदानुक्रम बनाए रखते हैं कि, इसे कैसे नियुक्त किया जाना चाहिए। लेकिन अगर पदानुक्रम बाधित होता है तो ?"

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और, वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने हाल ही में कॉलेजियम प्रणाली के बारे में कानून मंत्री और उपराष्ट्रपति द्वारा दिए गए बयानों का हवाला देते हुए कहा, "संवैधानिक पद पर बैठे लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को, न्यायिक समीक्षा करने की शक्तियां नहीं हैं, जबकि, न्यायिक समीक्षा की शक्ति, संविधान के, बुनियादी ढांचे का अंग है। न्याय मंत्री और, उपराष्ट्रपति का यह बयान, थोड़ा परेशान करने वाला है।"
इस पर जस्टिस कौल ने कहा, "कल लोग कहेंगे कि बुनियादी ढांचा भी संविधान का हिस्सा नहीं है!"
पीठ के ही एक सदस्य, जस्टिस विक्रम नाथ ने, एटर्नी जनरल से, कहा, "श्री सिंह, (एडवोकेट विकास सिंह) भाषणों का जिक्र कर रहे हैं ... यह बात, बहुत अच्छी नहीं है ... सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम पर, इन टिप्पणियों को, बहुत अच्छी तरह से नहीं लिया गया है। आपको उन्हें नियंत्रित करने की सलाह देनी होगी ..।"

सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि, "उनकी याचिका चार साल पहले दायर की गई थी, जिसमें सरकार द्वारा चुनिंदा नामों को लंबित रखने के मुद्दे को उजागर किया गया था।  उन्होंने 2018 में सरकार द्वारा न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पदोन्नति में देरी का उदाहरण दिया। "एक समय था जब जे. जोसेफ की नियुक्ति भी नहीं की जा रही थी।"
भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भूषण की याचिका पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि, "इस मुद्दे को सार्वजनिक बहस में नहीं बदलना चाहिए जहां कोई भी न्यायाधीशों का नाम ले सकता है। बार एक हितधारक है, अदालत एक हितधारक है, कॉलेजियम एक हितधारक है। क्या यह जनहित का मामला बनने के लायक है? वह न्यायाधीशों के नाम ले रहे हैं, इसे रोकने की जरूरत है। इसे रोकना होगा।" SG ने जोर देकर कहा।

"बहुत सारी चीजों को रोकने की जरूरत है। संविधान पीठ के एक फैसले का पालन करना होगा", न्यायमूर्ति कौल ने तब एसजी से कहा। 
पीठ ने एजी द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट में केंद्र द्वारा व्यक्त किए गए विचार को अस्वीकार कर दिया कि, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (एमओपी) पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति सीएस कर्णन के खिलाफ, स्वप्रेरणा से अवमानना ​​मामले में, अपने फैसलों में, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों का उल्लेख किया था कि, एमओपी को फिर से देखने की जरूरत है। पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि एमओपी को अंतिम रूप दे दिया गया है, हालांकि इसमें सुधार की गुंजाइश है।  हालाँकि, सरकार, इस तरह का कार्य नहीं कर सकती है। पर यह कोई अंतिम एमओपी नहीं है।

न्यायमूर्ति कौल ने अटार्नी जनरल से कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया ज्ञापन संबंधी मुद्दा खत्म हो गया है और सरकार इस आधार पर कार्रवाई नहीं कर सकती कि, मामला लंबित है।
"एक बार कॉलेजियम, अपने संज्ञान में, या जैसा कि आप इसके अभाव में सोचेंगे, ने एमओपी पर काम किया था, इसमें कोई कमी नहीं है। एमओपी मुद्दा खत्म हो गया है। अब आप बाद के फैसले में कहते हैं, दो न्यायाधीशों ने कुछ टिप्पणियां कीं। अब जब संविधान पीठ का फैसला है तो क्या दो न्यायाधीशों के टिप्पणी के आधार पर उसे, को रोकना तर्कसंगत है?"
"कोई एमओपी मुद्दा अब नहीं है। एमओपी का मुद्दा खत्म हो गया है।" न्यायमूर्ति कौल ने एजी को बताया।

"केंद्र ने बदलाव के लिए बाद में पत्र भेजा है। लेकिन उन पत्रों से, एमओपी, प्रभावित नहीं होगा, यह मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन अब यह मुद्दा, लंबित नहीं है", न्यायमूर्ति कौल ने स्पष्ट किया।
न्यायमूर्ति कौल ने कहा, "मौजूदा एमओपी है। आप कहते हैं कि कुछ बदलाव वांछनीय हैं। यह तथ्य कि आप कुछ बदलाव चाहते हैं, पर इससे, एमओपी का अस्तित्व खत्म नहीं करे   होगा।"
"आप कहते हैं कि जस्टिस रंजन गोगोई और चेलमेश्वर ने कहा कि एमओपी को एक पुनर्विचार की जरूरत है। लेकिन फिर क्या हुआ.. भले ही दो जजों ने कुछ कहा हो .. यह कॉलेजियम के फैसले को कैसे बदल सकता है? सिस्टम आज तक मौजूद है। दो जजों की राय से, सात न्यायाधीशों के विचार का फैसला, नहीं बदलता है। आपने न्यायाधीशों के कुछ विचारों को आसानी से उठाया है और उन्हें शामिल कर लिया है। यह कैसे किया जा सकता है? आप कुछ बदलाव चाहते हैं, लेकिन इस बीच मौजूदा एमओपी के साथ कॉलेजियम को काम करना है। अब यह सिर्फ एक दोषारोपण का खेल लग रहा है।"
न्यायमूर्ति कौल ने एजी से कहा। 
SCBA अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया, "कुछ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। या तो परमादेश जारी किया जाय, या अवमानना ​​​​की नोटिस दी जाय। यह केवल दो विकल्प हैं।" 

मुकदमे की पृष्ठभूमि इस प्रकार है ~  

पिछली सुनवाई की तारीख 28 नवंबर को कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ कानून मंत्रियों की टिप्पणियों पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से न्यायिक नियुक्तियों के संबंध में कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून का पालन करने के लिए केंद्र को सलाह देने का भी आग्रह किया था। न्यायालय ने याद दिलाया कि कॉलेजियम द्वारा, दुबारा भेजे गए नाम केंद्र के लिए बाध्यकारी हैं और नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निर्धारित समयसीमा का कार्यपालिका द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। एक गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कि "नियुक्तियों में देरी "पूरी प्रणाली को बाधित कर देती है।" पीठ ने केंद्र के "कॉलेजियम प्रस्तावों को विभाजित करने" के मुद्दे पर भी सवाल उठाए, क्योंकि यह सिफारिश में भेजे गए नामो की वरिष्ठता को बाधित भी करता है।

जस्टिस एएस ओका की बेंच भी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा दोहराए गए 11 नामों को मंजूरी नहीं देने के खिलाफ 2021 में एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु द्वारा दायर एक अवमानना ​​​​याचिका पर विचार कर रही थी।  एसोसिएशन ने तर्क दिया कि केंद्र का आचरण पीएलआर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाम महानदी कोलफील्ड्स प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशों का घोर उल्लंघन है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि कॉलेजियम द्वारा दोहराए गए नामों को केंद्र द्वारा 3 से 4 सप्ताह के भीतर मंजूरी दी जानी चाहिए।

11 नवंबर को नियुक्तियों में देरी के लिए केंद्र की आलोचना करते हुए कोर्ट ने सचिव (न्याय) को नोटिस जारी किया था।
"नामों को लंबित रखना स्वीकार्य नहीं है। हम पाते हैं कि नामों को होल्ड पर रखने का तरीका चाहे विधिवत अनुशंसित हो या दोहराया गया हो, इन व्यक्तियों को अपना नाम वापस लेने के लिए मजबूर करने का एक तरीका बन रहा है, जैसा कि हुआ है।" पीठ ने आदेश में कहा।  .

पीठ ने पाया कि, "11 नामों के मामलों में जिन्हें कॉलेजियम द्वारा दोहराया गया है, केंद्र ने फाइलों को लंबित रखा है, उन्हे मंजूरी दिए बिना और आपत्ति का कारण बताए बिना, उन्हें वापस कर दिया है, और अनुमोदन रोकने की ऐसी प्रथा "अस्वीकार्य" है।"
"अगर हम विचार के लिए लंबित मामलों की स्थिति को देखते हैं, तो सरकार के पास 11 मामले लंबित हैं, जिन्हें कॉलेजियम ने मंजूरी दे दी थी और, वे अभी तक नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं। उनमें से सबसे पुराने 04.09.2021 को, भेजे जाने की तारीख के रूप में हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सरकार न तो व्यक्तियों की नियुक्ति करती है और न ही नामों पर अपनी आपत्ति, यदि कोई हो तो, के बारे में सूचित करती है।" पीठ ने आदेश में कहा।
याचिका में उद्धृत उदाहरणों में से एक वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य सोंधी का है, जिनकी कर्नाटक उच्च न्यायालय में पदोन्नति सितंबर 2021 में दोबारा भेजी गई थी। फरवरी 2022 में, सोंधी ने न्यायपालिका के लिए अपनी सहमति वापस ले ली क्योंकि उनकी नियुक्ति के संबंध में कोई अनुमोदन नहीं था। लेख लाइव लॉ की रिपोर्टिंग पर आधारित है। 

(विजय शंकर सिंह)

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