Friday, 12 January 2018

सुप्रीम कोर्ट के चार जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस - एक प्रतिक्रिया / विजय शंकर सिंह

" मैं नहीं चाहता हूँ कि 20 साल बाद एक बुद्धिमान व्यक्ति आये और कहे कि हमने ( चार जजों का नाम ) अपनी आत्मा बेच दी थी । "
( जस्टिस चेलमेश्वर )

"I don't want that a wise man comes 20 yrs later & say we (he took the name of all 4 judges) had sold our souls".
( Justice Chelameswar )


जस्टिस चेम्लेश्वर का यह बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है। लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ व्यवस्थित नहीँ चल रहा है। पहले भी मुकदमों की सुनवायी की सूची listing पर जस्टिस दीपक मिश्र CJI पर अन्य जजों ने सवाल उठाये हैं। आज ही सीबीआई जज लोया की सदिग्ध मृत्यु की दायर याचिका पर सुनवाई होनी है। मुख्य न्यायाधीश ने वरिष्ठ न्यायाधीशों के विरोध के बावजूद इस मामले को एक जूनियर बेंच को सौंपा। क्या यह एक प्रकार का उपकार है अमित शाह पर। ज्ञात रहे जज लोया की संदिग्ध मृत्यु के मामले में अमित शाह पर सीधे उंगलियां उठ रही हैं। इस मामले में जस्टिस चेलमेश्वर ने कहा अगर न्यायपालिका आज़ाद नहीं रही तो लोकतंत्र नहीं बचेगा! 


सिस्टम जब सड़ने लगता है तो उसके सुधार की प्रक्रिया भी स्वतः शुरू हो जाती है। बशर्ते कि सिस्टम जड़ न हो गया हो। वह जिंदा हो। सिस्टम के प्रमुख की यह जिम्मेदारी है कि वह न केवल सिस्टम को ठीक रखे बल्कि सिस्टम ठीक दिखे भी। सुप्रीम कोर्ट को अपनी व्याधियों का हल खुद ही ढूंढना होगा और उन व्याधियों का इलाज भी उसे ही स्वतः करना होगा। यहां सरकार से कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान के अंतर्गत असीम शक्तियां प्राप्त हैं। जज साहबान को पोलिटिकल एजेंडा का मोह त्याग कर संविधान क अनुसार ही मनसा वाचा कर्मणा अपने कर्तव्य और दायित्वों का निर्वाह करना होगा। जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर यह बताती है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ गड़बड़ है तो इस से यह भी ज्ञात होता है कि उस गड़बड़ी पर विरोध के स्वर भी वहां हैं और उन गड़बड़ियों के निदान की इच्छाशक्ति भी। क्या जस्टिस दीपक मिश्र इस अभूतपूर्व चुनौती से सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका की साख बचा सकेंगे ? 


प्रेस से बात कर सुप्रीम कोर्ट के सिस्टम की आलोचना करने वाले 4 जजों को सोशल मीडिया और सरकार समर्थक टीवी चैनलों पर कांग्रेसी और कहीं कहीं तो सोशल मीडिया में उन्हें गद्दार भी कहा जा रहा है। क्या CJI दीपक मिश्र को वे लोग भाजपा का मान बैठे हैं ? 

यह उपाधियां और आलोचना का यह अंदाज़ तो इसी बात की पुष्टि कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जस्टिस चेलमेश्वर और उनके साथ के तीन जजों ने एक पत्र मुख्य न्यायाधीश को लिख कर सुप्रीम कोर्ट को अपनी सनस्याएँ बतायी। बाद में उन्होंने अपनी बात प्रेस से कही। उनकी प्रेस वार्ता में सरकार की कोई आलोचना नहीं है और न ही किसी राजनीतिक दल की। सरकार से इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी मासूम समर्थक इन्हें कांग्रेस या भाजपा विरोधी कह कर जस्टिस दीपक मिश्रा को भाजपा के खेमे में खींच ले रहे हैं। यह इन समर्थकों की अपरिपक्वता और मूढ़ता है। 

अजीब पाखंड है कि लोगों का ऐतराज और नाराज़गी प्रेस वार्ता करने पर है, इस पर नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या गड़बड़ है और उसका निदान क्या है !

***

The full text of the damning letter addressed to CJI Dipak Misra.


Dear Chief Justice,


It is with great anguish and concern that we have thought it proper to address this letter to you so as to highlight certain judicial orders passed by this court which has adversely affected the overall functioning of the justice delivery system and the independence of the High Courts besides impacting the administrative functioning of the office of the Hon’ble Chief Justice of India. From the date of establishment of the three chartered High Courts of Calcutta, Bombay and Madras, certain traditions and conventions in the judicial administration have been well established. The traditions were embraced by this court which came into existence almost a century after the above mentioned High Courts. These traditions have their roots in anglo-saxon jurisprudence and practice.


Once of the well settled principles is that the Chief Justice is the master of the roster with a privilege to determine the roster, necessity in multi numbered courts for an orderly transaction of business and appropriate arrangements with respect to matters with which member/bench of this Court (as the case may be) is required to deal with which case or class of cases is to be made. The convention of recognizing the privilege of the Chief Justice to form the roster and assign cases to difference members/benches of the Court is a convention devised for a disciplined and efficient transaction of business of the Court but not a recognition of any superior authority, legal or factual of the Chief Justice over his colleagues. It is too well settled in the jurisprudence of this country that the Chief Justice is only the first amongst the equals – nothing more or nothing less. In the matter of the determination of the roster there are well-settled and time honored conventions guiding the Chief Justice, be the conventions dealing with the strength of the bench which is required to deal with a particular case or the composition thereof.


A necessary corollary to the above mentioned principle is the members of any multi numbered judicial body including this court would not arrogate to themselves the authority to deal with and pronounce upon matters which ought to be heard by appropriate benches, both competition wise and strength wise with due regards to the roster fixed.


Any departure from the above two rules would not only lead to unpleasant and undesirable consequences of creating doubt in the body politic about the integrity of the institution. Not to talk about the chaos that would result from the departure.


We are sorry to say that off late the twin rules mentioned above have not been strictly adhered to. There have been instances where case having far-reaching consequences for the Nation and the institution have been assigned by the Chief Justices of this Court selectively to the benches “of their preference” without any rational basis for such assignment. This must be guarded against at all costs.


We are not mentioning details only to avoid embarrassing the institution but note that such departures have already damaged the image of the institution to some extent.


In above context, we deem it proper to address you presently with regard to the order dated 27th October, 2017 in RP Luthra vs Union of India to the effect that there should be no further delay in finalising the Memorandum of Procedure in the larger public interest. When the Memorandum of Procedure was the subject matter of a decision of the Constitution Bench of this Court in Supreme Court Advocates-on-Record Assocation and Anr vs Union of India it is difficult to understand as to how any other Bench could have dealt with the matter.


The above apart, subsequent to this decision of the Constitution Bench, detailed discussions were held by the Collegium of five judges (including yourself) and the Memorandum of Procedure was finalized and sent by the then Hon’ble the Chief Justice of India to the Government of India in March 2017. The Government of India has not responded to the communication and in view of this silence, it must be taken that the Memorandum of Procedure as finalized by the Collegium has been accepted by the Government of India on the basis of the order of this Court n Supreme Court Advocates-on-Record Association (Supra). There was, therefore, no occasion for the Bench to make any observation with regard to the finalization of the Memorandum of Procedure or that that issue cannot linger on for an indefinite period.


On 4th July 2017, a Bench of seven judges of this Court decided in Re Hon’ble Shri Justice CS Karnan [(201& 1 SCC 1]. In that decision (referred to in RP Luthra), two of us observed that there is a need to revisit the process of appointment of judges and to set up a mechanism for corrective measures other than impeachment. No observation was made by any of the seven learned judges with regard to the Memorandum of Procedure.


Any issue with regard to the Memorandum of Procedure should be discussed in the Chief Justices Conference and the Full Court. Such a matter of great importance, if at all required to be taken on the judicial side, shall be dealt with by none other than a Constitutional Bench.


The above development must be viewed with serious concern. The Hon’ble Chief Justice of India is duty bound to rectify the situation and take appropriate remedial measures after a full discussion with the other members of the Collegium and at a later stage, if required, with other Hon’ble judges of this Court.


Once the issues arising from the order dated 27th October, 2017 in RP Luthra vs Union of India, mentioned above, is adequately addressed by you and if it becomes so necessary, we will apprise you specifically of the other judicial orders passed by this Court which would require to be similarly dealt with.


With kind regards, 
J Chelameshwar
Ranjan Gogoi
Madan B Lokur
Kurian Joseph


( हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत है। )


प्रिय मुख्य न्यायाधीश जी, 


बड़ी नाराज़गी और दुख के साथ हमने सोचा कि यह चिठ्ठी आपके नाम लिखी जाए ताकि इस अदालत से जारी किए गए कुछ आदेशों को चिंहित किया जा सके, जिन्होंने न्याय देने की पूरी कार्यप्रणाली और उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता के साथ-साथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के काम करने के तौर-तरीक़ों को बुरी तरह प्रभावित करके रख दिया है।


जब से कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में तीन उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई उसी समय से ही न्यायिक प्रशासन में कुछ मान्यताएं और परंपराएं भी स्थापित हुई हैं। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना के लगभग सौ साल बाद सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया था। ये वो परम्पराएं हैं, जिनकी जड़ें अंग्रेजी न्यायतंत्र में थी।


स्थापित सिद्धांतों में एक सिद्धांत यह भी है कि रोस्टर का फैसला करने का विशेषाधिकार प्रधान न्यायधीश के पास है, जिससे कि यह व्यवस्था निर्वाध बनी रहे कि सर्वोच्च न्यायालय का कौन सदस्य और कौन सी पीठ और किस मामले का सुनवाई करेगी। यह परंपरा इसलिए भी बनाई गई है ताकि अदालत का कामकाज अनुशासित और सुचारू तरीके से चलता रहे। यह परंपरा प्रधान न्यायधीश को अपने सहयोगियों के ऊपर अपनी बात थोपने की इजाजत नहीं देती है। हमारे देश के न्यायतंत्र में यह बात भी पूरी तरह स्थापित है कि प्रधान न्यायधीश सभी न्यायधीशों के बराबर है-बस सूची में पहले नंबर पर है, न उनसे कम और न ही उससे ज्यादा। रोस्टर तय करने के मामले में पूर्व स्थापित और मान्य परंपराएं रही हैं कि प्रधान न्यायधीश मामले की ज़रूरत के हिसाब से ही पीठ का निर्धारण करेंगे।


उपरोक्त सिद्धांत के बाद अगला तर्कसंगत कदम ये होगा कि इस अदालत समेत अलग-अलग न्यायिक इकाइयां ऐसे किसी मामले से ख़ुद नहीं निपट सकती, जिनकी सुनवाई किसी उपयुक्त बेंच से होनी चाहिए। उपरोक्त दोनों नियमों का उल्लंघन करने से दुखद और अवांछित परिणाम होगें जिससे न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा को लेकर देश की राजनीतिक के मन में संदेह पैदा होगा। साथ ही, अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हंगामा मचेगा जिसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है।


हम यह बताते हुए बेहद निराश हैं कि पिछले कुछ समय से जिन दो नियमों की बात हो रही है, उसका पालन पूरी तरह नहीं किया जा रहा है। ऐसे कई मामले हैं जिनमें देश और संस्थान पर असर डालने वाले मुकदमे इस अदालत के आपने 'अपनी पसंद की' बेंच को सौंप दिए, जिनके पीछे कोई तर्क नज़र नहीं आता। इसकी रक्षा हर हाल में होनी चाहिए।


हम इसका पूरा विवरण इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि ऐसा करने से सुप्रीम कोर्ट को और अधिक शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, लेकिन इसका जरूर खयाल रखा जाना चाहिए कि इस सबके चलते ही कुछ हद तक पहले से ही इस संस्थान की छवि को नुकसान पहुंच चुका है।


इस संदर्भ में हमें लगता है कि 27 अक्टूबर 2017 के आर पी लूथरा बनाम भारतीय गणराज्य वाले मामले को आपके ध्यानार्थ लाया जाए। इसमें कहा गया था कि जनहित को ध्यान में रखते हुए ‘मेमोरेंडम ऑफ प्रॉसिजर’ को अंतिम रूप देने में अब और बिलंब नहीं करना चाहिए। जब मेमोरेंडम ऑफ प्रॉसिजर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एंड ए एन आर बनाम भारतीय गणराज्य मामले में संवैधानिक पीठ का हिस्सा था, तो ये समझना मुश्किल है कि कोई अन्य पीठ इस मामले क्यों देखेगी।


इसके अलावा संवैधानिक पीठ के फैसले के बाद आप समेत पांच न्यायाधीशों के कॉलेजियम ने विस्तृत चर्चा की थी और मेमोरेंडम ऑफ प्रॉसिजर को अंतिम रूप देकर मार्च 2017 में प्रधान न्यायधीश ने उसे भारत सरकार के पास भेज दिया था। भारत सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और इस चुप्पी को देखते हुए ये माना जाना चाहिए कि भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (सुपरा) मामले में इस अदालत के फैसले के आधार पर मेमोरेंडम ऑफ प्रॉसिजर को स्वीकार कर लिया है। इसीलिए किसी भी मुकाम पर पीठ को मेमोरेंडम ऑफ प्रॉसिजर को अंतिम रूप देने को लेकर कोई व्यवस्था नहीं देनी थी या फिर इस मामले को अनिश्चितकाल के लिए टाला नहीं जा सकता था।


चार जुलाई 2017 को इस अदालत के सात जजों की पीठ ने माननीय न्यायधीश सी एस कर्णन (2017, 1SCC1) को लेकर फैसला सुनाया था। उस फैसले में (आर पी लूथरा के संदर्भ में) हम दो जजों ने व्यवस्था दी थी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। साथ ही हमें महाभियोग से अलग भी कोई दूसरे उपाय के बारे में सोचने की जरूरत है। मेमोरैंडम ऑफ प्रॉसिजर को लेकर सातों जजों की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई थी।


मेमोरेंडम ऑफ प्रॉसिजर को लेकर किसी भी मुद्दे पर प्रधान न्यायधीशों के कॉन्फ्रेंस और सभी जजों वाली अदालत में विचार होनी चाहिए। ये मामला बहुत ही अहम है और अगर न्यायपालिका को इस पर विचार करना है तो इसपर विचार करने की जिम्मेदारी सिर्फ संवैधानिक पीठ दी जानी चाहिए।


उपरोक्त घटनाक्रम को बहुत ही गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। भारत के माननीय प्रधान न्यायधीश का यह कर्तव्य है कि इस स्थिति को कॉलेजियम के दूसरे सदस्यों के साथ सुलझाएं और और बाद में अगर जरूरत पड़े तो इस अदालत के माननीय न्यायधीशों के साथ विचार-विमर्श करके इसमें सुधार करना चाहिए।


एक बार आपकी तरफ से आर पी लूथरा बनाम भारतीय गणराज्य से जुड़े 27 अक्टूबर 2017 के आदेश वाले मामले को निपटा लिया जाए। अगर उसके जरूरत पड़ी तो हम आपको इस अदालत द्वारा पारित अन्य कई ऐसे न्यायिक आदेशों के बारे में बताएंगे, जिनसे इसी तरह तत्काल निपटाए जाने की जरूरत है।


सादर,
जे चेलमेश्वर, 
रंजन गगोई, 
मदन बी लोकुर, 
कुरियन जोसफ
***
© विजय शंकर सिंह 


1 comment:

  1. बेहतरीन और तथ्यपरक लेख

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