Friday 31 March 2023

गुजरात हाईकोर्ट ने पीएम की डिग्री दिखाने के सीईसी के आदेश को रद्द कर दिया / विजय शंकर सिंह

गुजरात उच्च न्यायालय ने आज केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के 2016 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, नरेंद्र दामोदर मोदी के नाम पर डिग्री के बारे में जानकारी" प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

इसके साथ, न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की पीठ ने सीआईसी के आदेश को चुनौती देने वाली गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर अपील को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि उसे बिना नोटिस दिए पारित कर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि संबंधित पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद नौ फरवरी को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।

खंडपीठ ने ₹25,000=का जुर्माना भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगाया है उन्हे यह रकम, 4 सप्ताह के भीतर गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जमा करना होगा।  कोर्ट ने फैसले पर स्टे देने से भी इनकार कर दिया।

० मामला संक्षेप में

यह गुजरात विश्वविद्यालय का मामला था कि डॉ. श्रीधर आचार्युलु (तत्कालीन केंद्रीय सूचना आयुक्त) ने "प्रधानमंत्री की योग्यता के संबंध में उनके सामने कोई कार्यवाही लंबित किए बिना विवाद का स्वत: निर्णय लिया।" 
केजरीवाल के चुनावी फोटो पहचान पत्र के संबंध में एक आवेदन पर विचार करते हुए आयोग द्वारा उक्त आदेश, स्वत: संज्ञान लेकर पारित किया गया था।

अनिवार्य रूप से, आवेदन के लंबित रहने के दौरान, केजरीवाल ने आयोग को लिखा, और पारदर्शी नहीं होने की आलोचना की।  उन्होंने आगे कहा कि, 
"वह आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को भी पीएम की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में किसी भी भ्रम से बचने के लिए अपनी डिग्री के विवरण का खुलासा करने के लिए कहा जाना चाहिए।"

इसके अनुसरण में, केजरीवाल की प्रतिक्रिया को "एक नागरिक के रूप में आरटीआई के तहत आवेदन" के रूप में मानते हुए, आईसी ने पीआईओ को प्रधान मंत्री कार्यालय को दिल्ली विश्वविद्यालय से मोदी की बीए डिग्री और गुजरात विश्वविद्यालय की एमए डिग्री की "विशिष्ट संख्या और वर्ष" प्रदान करने का निर्देश दिया। 

गुजरात विश्वविद्यालय को निर्देश दिया गया कि, वह केजरीवाल को डिग्री प्रदान करें। मुख्य सूचना आयुक्त के इसी आदेश के खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय ने उच्च न्यायालय में अपनी अपील दायर की थी।

विश्वविद्यालय के तर्क का मुख्य मुद्दा यह था कि विश्वविद्यालय एक प्रत्ययी क्षमता (जिम्मेदारी) के अंतर्गत, प्रधानमंत्री की डिग्री का रख रखाव कर रहा है और सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(ई) के अनुसार, प्रत्ययी क्षमता में रखी गई जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता है।  "जब तक कि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि व्यापक जनहित में इस तरह की जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए।"

मामले की सुनवाई के दौरान, गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि, 
"आरटीआई अधिनियम का "बचाव स्कोर करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है और विरोधियों पर बचकाना प्रहार किया जा रहा है"।  यह भी प्रस्तुत किया गया था कि विश्वविद्यालय ने पहले ही प्रमाण पत्र को सार्वजनिक डोमेन में डाल दिया था, हालांकि, इस मामले पर सिद्धांत रूप में विश्वविद्यालय द्वारा तर्क दिया जा रहा था कि क्या किसी की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए आरटीआई अधिनियम को बाहरी उद्देश्यों के लिए लागू किया जाना चाहिए।"

"आप एक अजनबी हैं, हालांकि उच्च पदस्थ हैं (अरविंद केजरीवाल की ओर इशारा करते हुए) ... वह जिज्ञासा से कह सकते हैं कि मैं अपनी डिग्री दूंगा लेकिन आप (पीएम) भी अपनी डिग्री दिखाते हैं ... यह बहुत बचकाना है ... बस  किसी की गैर-जिम्मेदार बचकानी जिज्ञासा को जनहित नहीं कहा जा सकता है।" 
एसजी मेहता ने गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया।
 
आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) का उल्लेख करते हुए, एसजी मेहता ने तर्क दिया कि "ऐसी जानकारी जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है, जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है, का खुलासा नहीं किया जा सकता है, जब तक कि कोई ओवरराइडिंग न हो। या कोई सार्वजनिक हित न हो।"

"डिग्री पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में है ... धारा 8 (1) (जे) आरटीआई अधिनियम की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या यह है कि निजी प्रकृति की जानकारी मांगते समय, प्रकटीकरण किया जा सकता है यदि यह सार्वजनिक गतिविधि से संबंधित है ... क्या  मैंने नाश्ते के लिए खाया यह कोई सार्वजनिक गतिविधि नहीं है...आप कह सकते हैं कि सार्वजनिक गतिविधियों में कितना खर्च किया गया...यदि मैं एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में कार्य कर रहा हूं, तो मेरी सार्वजनिक गतिविधि के संबंध में कुछ भी पूछा जा सकता है...  कोई और (तीसरा व्यक्ति) आरटीआई अधिनियम के तहत चुनाव आयोग को प्रदान किए गए आपराधिक पूर्ववृत्त का विवरण नहीं मांग सकता है ... हमने (गुजरात विश्वविद्यालय) ने डिग्री को सार्वजनिक डोमेन में डाल दिया है ... सवाल यह है कि क्या विश्वविद्यालयों को खुलासा करने के लिए मजबूर किया जा सकता है  विशेष रूप से तब जब कोई सार्वजनिक गतिविधि शामिल नहीं है?" 
एसजी मेहता ने आगे तर्क दिया।
 
विचाराधीन सीआईसी के आदेश को पढ़ते हुए, एसजी मेहता ने तर्क दिया कि किसी कार्यालय का धारक एक अनपढ़ व्यक्ति है या डॉक्टरेट है, यह सार्वजनिक गतिविधि का विषय नहीं हो सकता है।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की बीए की डिग्री से संबंधित मामला भी दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 2017 से लंबित है (सुनवाई की अगली तारीख 3 मई है)।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि 2017 में दिल्ली विश्वविद्यालय ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के एक आदेश को चुनौती दी थी जिसमें विश्वविद्यालय को 1978 में बीए कार्यक्रम पास करने वाले छात्रों के रिकॉर्ड के निरीक्षण की अनुमति देने का निर्देश दिया गया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कहा गया था।  परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है।

 24 जनवरी 2017 को सुनवाई की पहली तारीख को न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने सीआईसी के आदेश पर रोक लगा दी।

(विजय शंकर सिंह)


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