Monday, 9 March 2020

अगर जनता के साथ अन्याय हो रहा है तो कोई भी अदालत अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती : इलाहाबाद हाईकोर्ट / विजय शंकर सिंह

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को लखनऊ में यूपी पुलिस द्वारा लगाए गए सभी पोस्टरों और बैनरों को हटाने का आदेश दिया। इन बैनरों में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध प्रदर्शन ले दौरान हिंसा फैलाने के आरोपी व्यक्तियों के नाम और फोटो वाले होर्डिंग्स लगाए थे। न्यायालय ने इन्हें हटाने का आदेश दिया।

न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त को 16 मार्च तक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने रविवार को दो सत्रों में सुनवाई की - एक सुबह 10 बजे, और बाद में दोपहर 3 बजे यूपी के महाधिवक्ता (एजी) राघवेन्द्र सिंह को सुना।

महाधिवक्ता की पहली आपत्ति यह थी कि हाईकोर्ट इस मुद्दे के संबंध में स्वत: संज्ञान (Suo Moto) नहीं ले सकता। उन्होंने तर्क दिया कि पीआईएल दायर करने का उपाय उन वंचितों के लिए है जो अदालतों तक नहीं पहुंच सकते।

जिन व्यक्तियों के व्यक्तिगत विवरण बैनर में दिए गए हैं, यदि उन्हें कोई शिकायत है तो वे अपनी शिकायत को सुलझाने में सक्षम हैं, एजी ने तर्क दिया। एजी ने स्टेट ऑफ उत्तरांचल बनाम बलवंत सिंह चौफाल और अन्य, 2010 (3) एससीसी 402 मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जिसमें पीआईएल क्षेत्राधिकार को कारगर बनाने के लिए न्यायालयों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश एक पक्ष द्वारा जनहित याचिका के संदर्भ में थे, जिसमें न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर की गई कार्रवाई से उत्पन्न मामले का कोई लेना देना नहीं था। पीठ ने यह भी कहा कि

"यह सुनिश्चित करने के लिए अपने दिमाग को लागू किया कि जनहित याचिका वास्तविक जन हानि या सार्वजनिक चोट के निवारण के उद्देश्य से है।"

पीठ ने कहा,
"न्यायपालिका आमतौर पर किसी मामले में तब कार्यवाही करती है जब वह उसके सामने लाया जाता है और अधिकतर यह प्रतिकूल मुकदमेबाजी होती है, लेकिन, जहां सार्वजनिक प्राधिकरणों और सरकार की ओर से घोर लापरवाही होती है, जहां कानून की अवहेलना की जाती है और जनता सार्वजनिक रूप से पीड़ित होती है और जहां संविधान के कीमती मूल्यों को चोटों पहुंचाई जाती है, वहां एक संवैधानिक अदालत बहुत अच्छी तरह से संज्ञान ले सकती है।

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जब न्यायालय के समक्ष एक भयावह अवैधता होती है, तो उसे प्रभावित पक्ष के संपर्क करने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए।

जैसा कि निर्णय में कहा गया है:
"ऐसे मामलों में न्यायालय को न्याय की घंटी बजाने के लिए किसी व्यक्ति के आने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालयों का उद्देश्य न्याय प्रदान करना है और यदि कोई सार्वजनिक अन्याय हो रहा है कोई भी अदालत अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती।"

न्यायालय ने सुओ मोटो कार्रवाई के औचित्य पर विस्तार से बताया,
"इस मामले में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित अधिकारों पर गंभीर चोट पहुंचाने की एक वैध आशंका मौजूद है, जो न्यायालय द्वारा अपने आप में पर्याप्त उपचार की मांग करता है। ऐसे मामलों में सीधे प्रभावित व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है।

न्यायालय के समक्ष प्रमुख विचार मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित अधिकारों पर हमले रोकना है।

जैसा कि पहले ही कहा गया है, इस मामले में लखनऊ के जिला और पुलिस प्रशासन का कार्य कथित तौर पर जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार पर अतिक्रमण था, इसलिए, न्यायालय द्वारा सुओ मोटो की कार्रवाई उचित है। "

इसका कारण सरकारी एजेंसियों का अलोकतांत्रिक कामकाज है।

एजी द्वारा अगली तकनीकी आपत्ति यह थी कि कार्रवाई का कारण लखनऊ में उत्पन्न हुआ और इसलिए इलाहाबाद में न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

इसे पीठ ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह कारण किसी व्यक्ति विशेष के लिए व्यक्तिगत चोट का कारण नहीं था बल्कि "सरकारी एजेंसियों के अलोकतांत्रिक कामकाज" के बारे में था।

पीठ ने कहा,
"वर्तमान मामले में, इसका कारण व्यक्तिगत चोट के बारे में नहीं है, जिनके व्यक्तिगत विवरण बैनर में दिए गए हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा कीमती संवैधानिक मूल्य पर चोट करना है। सरकारी एजेंसियों को सभी सदस्यों के सम्मान और शिष्टाचार के साथ व्यवहार करना चाहिए और हर समय उस तरीके से व्यवहार करना चाहिए जो संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखें। "

यह भी ध्यान दिया गया कि सरकार राज्य के अन्य शहरों में भी इसी तरह के पोस्टर लगाने का प्रस्ताव कर रही थी।

अदालत ने कहा कि राज्य द्वारा की गई कार्रवाई की व्यापक प्रकृति को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि इलाहाबाद के इस न्यायालय में शामिल कारणों को स्थगित करने के लिए अधिकार क्षेत्र नहीं है।

न्यायालय ने अंततः राज्य की कार्रवाई को "निजता में अनुचित हस्तक्षेप" के रूप में पाया जिसका कोई कानूनी आधार और वैध उद्देश्य नहीं था। न्यायालय ने होर्डिंग्स को तत्काल हटाने का निर्देश दिया और जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त को 16 मार्च तक उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
( साभार लाइव लॉ )

© विजय शंकर सिंह 

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